90 दिन पुराना ट्रैफिक चालान है तो मिलेगी बड़ी राहत, 50% तक जुर्माना होगा कम,जानें कब और कैसे होगा निपटारा

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सांकेतिक तस्वीर

पुराने ट्रैफिक चालानों से परेशान वाहन मालिकों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक बड़ा मौका लेकर आई है. 90 दिनों से अधिक पुराने चालानों पर 50% तक की छूट मिल रही है. यह योजना मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत जारी किए गए ई-चालानों पर लागू है.

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National Lok Adalat: डुमरा. वाहन स्वामियों के लिए पुराने ट्रैफिक चालान के निबटारे का राष्ट्रीय लोक अदालत एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है. शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन के लिए विशेष स्टॉल लगाया गया है. डीटीओ निशांत कुमार के अनुसार 90 दिनों से अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों की सुनवाई कर ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया जाएगा. योजना के तहत निर्धारित 34 धाराओं में जुर्माना राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है.

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Sitamarhi Traffic Challan: 90 दिनों से अधिक लंबित चालान का होगा निबटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक अवधि से लंबित ई-चालानों का निबटारा किया जाएगा. परिवहन विभाग के अनुसार जिले में 12 जून तक करीब 4100 ई-चालानों की जुर्माना राशि वाहन स्वामियों के पास लंबित थी. ऐसे वाहन स्वामी लोक अदालत में पहुंचकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने चालान का निबटारा करा सकेंगे.

इन धाराओं में मिलेगा जुर्माने पर लाभ

योजना के तहत मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में निर्धारित जुर्माना राशि पर राहत दी जाएगी. इनमें नियमों का उल्लंघन, ट्रैफिक पुलिस के आदेश की अवहेलना, बिना लाइसेंस वाहन चलाना, निर्धारित गति से अधिक वाहन चलाना, लालबत्ती पार करना, स्पॉट साइन का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग और बिना अनुमति रेस लगाना शामिल है.

इसके अलावा बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र वाहन चलाना, बिना निबंधन या वैध फिटनेस वाहन चलाना, अधिक यात्रियों का परिवहन, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना सीट बेल्ट या बाल सुरक्षा प्रणाली के ले जाना, बाइक पर दो से अधिक लोगों को बैठाना, बिना हेलमेट वाहन चलाना, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देना और बिना वैध बीमा वाहन चलाने से संबंधित मामलों में भी योजना का लाभ मिलेगा.

7 से 11 सितंबर तक करा सकते हैं प्री-रजिस्ट्रेशन

लोक अदालत के दिन भीड़ से बचने के लिए वाहन स्वामी 7 से 11 सितंबर तक जिला परिवहन कार्यालय में प्री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. डीटीओ निशांत कुमार ने बताया कि वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए पांच काउंटर बनाए जा रहे हैं. चालान के निबटारे के लिए वाहन स्वामियों को ई-चालान का प्रिंट आउट साथ लाने को कहा गया है.

नकद और क्यूआर कोड से कर सकेंगे भुगतान

जुर्माना राशि का भुगतान नकद और क्यूआर कोड दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा. अधिकारियों ने वाहन स्वामियों से संभव हो तो नकद राशि भी साथ लाने का आग्रह किया है, ताकि ऑनलाइन सर्वर डाउन होने की स्थिति में परेशानी नहीं हो. लोक अदालत के माध्यम से पुराने चालानों का त्वरित निबटारा करने की व्यवस्था की जा रही है.

इन तीन मामलों में वाहन के प्रकार के अनुसार राशि

लालबत्ती पार करना, स्पॉट साइन का उल्लंघन और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे मामलों में निर्धारित शमन राशि 5000 रुपये है. योजना के तहत वाहन के प्रकार के अनुसार राशि तय की गयी है.

  • दोपहिया वाहन - 1000 रुपये
  • तिपहिया वाहन - 2000 रुपये
  • हल्का मोटर वाहन (LMV) - 3000 रुपये
  • मध्यम मोटर वाहन (MMV) - 4000 रुपये
  • भारी मोटर वाहन (HMV) - 5000 रुपये

प्रदूषण से जुड़े मामलों में भी अलग राशि

सड़क सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण और वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों में भी वाहन के प्रकार के अनुसार शमन राशि निर्धारित की गयी है. बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र वाहन चलाने से संबंधित मामलों में योजना के तहत राशि इस प्रकार है.

  • दोपहिया वाहन - 1000 रुपये
  • तिपहिया वाहन - 1500 रुपये
  • हल्का मोटर वाहन (LMV) - 2000 रुपये
  • मध्यम मोटर वाहन (MMV) - 3000 रुपये
  • भारी मोटर वाहन (HMV) - 5000 रुपये
  • अन्य वाहन - 1500 रुपये

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