सीतामढ़ी के पुपरी में कोचिंग संचालकों के साथ एसडीओ की बैठक, सुरक्षा मानकों पर सख्त रुख

Author Baidnath thakur|Edited by Sumit Kumar
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फोटो - बैठक में उपस्थित एसडीओ व कोचिंग संस्थान के संचालक | Prabhat Khabar Network

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सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. अनुमंडल दंडाधिकारी ने पंजीकरण, सीसीटीवी कैमरे और आपातकालीन निकास जैसे महत्वपूर्ण मानकों पर जोर दिया है. नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी.

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Coaching Registration: सीतामढ़ी जिले के पुपरी अनुमंडल क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों को व्यवस्थित करने और छात्र-छात्राओं की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीओ प्रकोष्ठ में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ) गौरव कुमार ने की. बैठक में क्षेत्र के तमाम प्रमुख निजी कोचिंग संस्थानों के संचालक और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. एसडीओ ने दो टूक शब्दों में कहा कि अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की प्राथमिक जवाबदेही सीधे तौर पर संस्थान के शिक्षकों और प्रबंधकों की है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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Coaching Safety Guidelines: बिहार कोचिंग विनियमन अधिनियम के तहत निबंधन अनिवार्य

एसडीओ गौरव कुमार ने बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि अनुमंडल क्षेत्र में चलने वाले प्रत्येक कोचिंग संस्थान का सरकारी स्तर पर विधिवत निबंधन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है. उन्होंने बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे संस्थानों के संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे अविलंब आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर निबंधन हासिल करें. इसके साथ ही सभी संचालकों को अपने कोचिंग संस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार (गेट) पर आवंटित निबंधन संख्या को बड़े और स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को संस्थान की वैधता की जानकारी रहे.

परिसर में उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे और 30 दिन का बैकअप

छात्र-छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए एसडीओ ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान के प्रवेश द्वार, कक्षा कक्षों और परिसर के संवेदनशील स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आकस्मिक घटना की जांच के लिए कम से कम 30 दिनों का वीडियो फुटेज रिकॉर्डिंग बैकअप सुरक्षित रखा जाए. संस्थानों में पर्याप्त रोशनी, आपातकालीन निकास, अग्निशामक यंत्र और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग साफ-सुथरे शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया.

बीईओ करेंगे भौतिक सत्यापन, अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक के दौरान एसडीओ ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) को निर्देशित किया कि वे पुपरी अनुमंडल के सभी कोचिंग संस्थानों का नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण करें. इस दौरान विधि-व्यवस्था, सुरक्षा मानकों, बैठने की क्षमता, शुल्क संरचना और सरकारी निबंधन की सघन पड़ताल की जाए. निरीक्षण के दौरान नियमों की अनदेखी या गैर-पंजीकृत संस्थान संचालित पाए जाने पर संबंधित संस्थान को सील करने और संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस अहम बैठक में बीईओ आशुतोष कुमार के साथ प्रमुख कोचिंग संचालक जेपी झा, गणेश कुमार, तबरेज आलम, बादल राज, रंजीत कुमार, मो अरमान, सुनील कुमार, राजेश कुमार, रौशन कुमार और मो मुदासिर सहित दर्जनों संचालक उपस्थित रहे.

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