गांजा तस्करी के मामले में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :31 Jul 2019 12:21 AM (IST)
विज्ञापन

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में दोषी करार दो तस्कर को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक-एक […]
विज्ञापन
डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में दोषी करार दो तस्कर को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. दोषी करार सुनील यादव एवं किशोरी बैठा नेपाल के सर्लाही जिले के मलंगवा थाना क्षेत्र के क्रमश: मलंगवा व सुखचैना गांव का रहनेवाला है. दोनों को 26 जुलाई 2019 को मामले में दोषी करार दिया गया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह व अरविंद कुमार ठाकुर ने बहस की.
बताया गया है कि उक्त दोनों तस्कर 27 सितंबर 2017 को नेपाल से एक चार पहिया गाड़ी में गांजा रखकर भारत में प्रवेश किया, जहां कन्हौली स्थित एसएसबी के टीम द्वारा शंका के आधार पर उक्त गाड़ी की तलाशी ली गयी. जिस दौरान गाड़ी के बीच वाले सीट से 21 किलोग्राम 105 ग्राम गांजा बरामद किया गया. जिसमें 35 -35 ग्राम का तीन सेंपल भी पाया गया. इसके उपरांत दोनों को गिरफ्तार कर गांजा व गाड़ी को जब्त कर लिया गया. इस संबंध में एसएसबी के सहायक कमांडेंट संगलाई रॉबिन के आवेदन पर कन्हौली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




