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जेल जमादार की जमानत याचिका हुई खारिज

Updated at : 13 Jun 2019 6:03 AM (IST)
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जेल जमादार की जमानत याचिका हुई खारिज

शेखपुरा : अनुसूचित जाति जन जाति के विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जेल जमादार नरेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जेल जमादार पर जेल में बंद अनुसूचित जाति की महिला कैदी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. 2013 के मामले में अब […]

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शेखपुरा : अनुसूचित जाति जन जाति के विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जेल जमादार नरेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जेल जमादार पर जेल में बंद अनुसूचित जाति की महिला कैदी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. 2013 के मामले में अब उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने का प्रयास शुरू किया है.

इस संबंध में अनुसूचित जाति के मामलों के विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि लंबे समय से भाग रहे जेल जमादार ने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. जेल जमादार अभी जहानाबाद जेल में पदस्थापित है. उनके खिलाफ आरोप था कि चार सितंबर, 2013 को जेल में पति की हत्या के मामले में बंद महिला कैदी के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया था.
महिला कैदी ने बीमार रहने को लेकर भोजन से पहले इलाज करने की गुहार लगायी थी. जेल के अंदर घटित घटना के बाद महिला ने जेल जमादार सहित अन्य जेल अधिकारी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसने दलील दी कि महिला वार्ड के लिए जेल में अलग से महिला अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं. इस घटना से उनका कुछ लेना-देना नहीं है.
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