छात्राओं को पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा की दी गई जानकारी, डीएलएसए का जागरूकता कार्यक्रम

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जागरूकता कार्यक्रम में शामिल प्रधानाध्यापक एवं अन्य

डीएलएसए द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया. उन्हें ऑनलाइन खतरों से बचने और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई.

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Sheohar News: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के अध्यक्ष दीपक कुमार के आदेश तथा डीएलएसए के सचिव सह न्यायिक पदाधिकारी ललन कुमार रजक के निर्देश पर बुधवार को शहर के प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया.

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पॉक्सो एक्ट की दी गई जानकारी

कार्यक्रम में अधिकार मित्र मोहन कुमार ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है.

उन्होंने कहा कि केवल शारीरिक शोषण ही नहीं, बल्कि पीछा करना, अश्लील इशारे करना, फब्तियां कसना या यौन मंशा से किसी को परेशान करना भी पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है.

सोशल मीडिया और साइबर अपराधों से किया जागरूक

कार्यक्रम में छात्राओं को डिजिटल और सोशल मीडिया के खतरों के बारे में भी जागरूक किया गया. उन्हें बताया गया कि अनजान लोगों से ऑनलाइन दोस्ती करने, निजी तस्वीरें, स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो या अपनी लाइव लोकेशन साझा करने से बचना चाहिए.

ऑनलाइन ग्रूमिंग और साइबर पोर्नोग्राफी के खतरों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चों से जुड़ी अश्लील तस्वीरें या वीडियो बनाना, देखना या मोबाइल में रखना भी कानून के तहत गंभीर अपराध है.

हेल्पलाइन नंबरों की भी दी जानकारी

छात्राओं को किसी भी परेशानी की स्थिति में माता-पिता, शिक्षक या विश्वसनीय व्यक्ति से तुरंत बात करने की सलाह दी गई.

साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और डीएलएसए हेल्पलाइन 15100 की जानकारी देते हुए बताया गया कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है.

कार्यक्रम में अधिकार मित्र मेनका कुमारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक दीपक सिंह, मोहम्मद सिलाउद्दीन, नवीन प्रकाश, पल्लवी कुमारी सहित विद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं.


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