हत्या मामले में तीन सहोदर भाइयों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी

Updated at : 29 Apr 2024 9:15 PM (IST)
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हत्या मामले में तीन सहोदर भाइयों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी

जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय ने रंगदारी एवं हत्या से जुड़े करीब पांच साल पुराने मामले में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त तीन सहोदर भाइयों को 30 हजार रुपये जुर्माने समेत आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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सासाराम कोर्ट. जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय ने रंगदारी एवं हत्या से जुड़े करीब पांच साल पुराने मामले में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त तीन सहोदर भाइयों को 30 हजार रुपये जुर्माने समेत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट में इस मामले में तेज प्रताप सिंह उर्फ बीके सिंह, सीके सिंह और डीके सिंह तीनों निवासी ग्राम पांजर, करगहर को यह सजा सुनायी है. मामले की प्राथमिक करगहर थाना कांड संख्या 238/2019 में दर्ज हुई थी. इसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 130/2020 में कोर्ट में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 18 सितंबर 2019 को दो बजे दिन में करगहर थाना क्षेत्र के पांजर गांव में हुई थी. मामले के सूचक सोनू कुमार सिंह अपने परिवार के साथ अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे. इस बीच, तीनों अभियुक्त जाइलो गाड़ी से सूचक के दरवाजे पर पहुंचे और सूचक एवं उसके परिवार वालों से एक लाख रुपये रंगदारी की मांग करने लगे. सूचक के बड़े भाई शशि कुमार सिंह ने जब रंगदारी देने का विरोध किया, तब तीनों भाइयों ने मिल-जुल कर गोली मारकर शशि कुमार सिंह की हत्या कर दी थी. गोली की आवाज सुनने पर अगल-बगल के लोगों के घटनास्थल पर पहुंचने के दौरान अभियुक्त वहां से फरार हो गये थे. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को हत्या की धारा 302 भादवि में 20 हजार रुपये जुर्माने समेत आजीवन कारावास, रंगदारी की धारा 383 भादवि में 5000 हजार रुपये जुर्माने समेत पांच वर्ष के कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये जुर्माने समेत पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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