ePaper

किशोरी से छेड़खानी मामले में अभियुक्त को 2 वर्ष का कैद

Updated at : 16 Oct 2025 4:49 PM (IST)
विज्ञापन
किशोरी से छेड़खानी मामले में अभियुक्त को 2 वर्ष का कैद

16 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी व ब्लैकमेलिंग से जुड़े एक वर्ष पुराने मामले में सजा की बिंदु पर आया फैसला

विज्ञापन

सासाराम कोर्ट.

16 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी व ब्लैकमेलिंग से जुड़े एक वर्ष पुराने मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने काराकाट के मोथा निवासी अभियुक्त अंकित कुमार उर्फ निरंजन कुमार दो वर्ष की कैद की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना एक जनवरी 2024 व अन्य तिथियों को घटी थी. अभियुक्त किशोरी को स्कूल जाते समय एवं अन्य मौको पर छेड़खानी सहित हमेशा फोन कर अश्लील बातें करता और उसके फोटो को वायरल करने की धमकी देता रहता था. उसके कृत्य से तंग आकर किशोरी ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को यह सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ANURAG SHARAN

लेखक के बारे में

By ANURAG SHARAN

ANURAG SHARAN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन