बिजली बकायेदारों पर विभाग सख्त, पांच हजार से अधिक बकाया पर कटेगा कनेक्शन

SASARAM NEWS.बिजली विभाग में सोमवार को वरीय पदाधिकारी महाप्रबंधक (राजस्व) अरविंद कुमार की अध्यक्षता में राजस्व समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई. बैठक में रोहतास विद्युत आपूर्ति अंचल कार्यालय अंतर्गत सासाराम, डेहरी और भभुआ प्रमंडल के सभी अभियंताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया.
राजस्व वसूली व डिस्कनेक्शन अभियान तेज करने का निर्देश
राजस्व समीक्षा बैठक में महाप्रबंधक ने दिये निर्देश, डोर-टू-डोर जांच के लिए स्पेशल टीम गठितफोटो-10- बैठक में शामिल बिजली विभाग के अधिकारीप्रतिनिधि, सासाराम ग्रामीणबिजली विभाग में सोमवार को वरीय पदाधिकारी महाप्रबंधक (राजस्व) अरविंद कुमार की अध्यक्षता में राजस्व समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई. बैठक में रोहतास विद्युत आपूर्ति अंचल कार्यालय अंतर्गत सासाराम, डेहरी और भभुआ प्रमंडल के सभी अभियंताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया. इस दौरान महाप्रबंधक (राजस्व) ने लंबित बिजली बिल की वसूली को लेकर कड़े निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जिन उपभोक्ताओं पर पांच हजार रुपये से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में बीस हजार रुपये से अधिक बकाया है, उनका विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाये. साथ ही खराब मीटर को तत्काल बदलने का भी निर्देश दिया गया. बिजली बिल वसूली और लाइन काटने की कार्रवाई को तेज करने के लिए सेक्शन स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया है. यह टीम डोर-टू-डोर जांच कर बकाया वसूली करेगी और आवश्यकतानुसार कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी करेगी.उन्होंने बताया कि सासाराम प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 69,457 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर 20 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है. इसके अलावा विद्युत चोरी के विरुद्ध की गयी कार्रवाई की भी समीक्षा की गयी.
फरवरी माह में 168 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
समीक्षा में पाया गया कि फरवरी माह में सासाराम प्रमंडल में बिजली चोरी के मामलों में 168 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है.विभाग ने स्पष्ट किया कि बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह (लगभग 18 प्रतिशत वार्षिक) की दर से ब्याज वसूला जाता है. कनेक्शन कटने के बाद बकाया राशि के साथ पुनः कनेक्शन के लिए री-कनेक्शन शुल्क भी देना होगा, तभी आपूर्ति बहाल की जायेगी.समय पर बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा विशेष छूट का भी प्रावधान किया गया है. बिल जारी होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की छूट और ऑनलाइन भुगतान करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जायेगी. स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे की रियायत मिल रही है.अधिकारियों ने कहा कि बिजली कंपनी एक ओर उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर बिजली बिल वसूली और राजस्व संग्रहण को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है. बकाया बिजली बिल वसूली, विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने व बकायेदारों का कनेक्शन तत्काल काटने को लेकर विशेष निर्देश दिये गये. इसके साथ ही कनेक्शन कटने के बाद बकाया जमा नहीं करने पर संबंधित उपभोक्ता के विरुद्ध बिहार और ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के तहत नीलामवाद दायर किया जायेगा.बैठक में विद्युत अधीक्षण अभियंता इंद्रदेव कुमार, सासाराम के कार्यपालक अभियंता ई. ब्रवीम, डेहरी के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार, भभुआ के कार्यपालक अभियंता शशिकांत कुमार, सभी सहायक विद्युत अभियंता, कनीय अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
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