किशोरी अपहरण मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास
Updated at : 20 Jun 2025 10:02 PM (IST)
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Sasaram News.किशोरी की शादी की नीयत से अपहरण मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पोक्सो की विशेष अदालत ने मामले में दोषी अभियुक्त सोनू कुमार निवासी बाराडीह तिलौथू को 10 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है.
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सासाराम कोर्ट.
किशोरी की शादी की नीयत से अपहरण मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पोक्सो की विशेष अदालत ने मामले में दोषी अभियुक्त सोनू कुमार निवासी बाराडीह तिलौथू को 10 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 2 वर्ष पूर्व 23 मई 2023 को तिलौथू थाना क्षेत्र की है. जहां अहले सुबह अपने घर से शौच के लिए निकली 14 वर्षीया किशोरी को बहला फुसलाकर अभियुक्त ने शादी की नीयत से अपहरण कर लिया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल 8 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पाक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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