सारण में 5259 लीटर शराब लदा ट्रक जब्त, कार से एस्कॉर्ट कर रहे चालक व लाइनर सहित हरियाणा के चार तस्कर गिरफ्तार

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नोट: फोटो नंबर 19 सीएचपी 11 है कैप्सन होगा-जानकारी देती पुलिस | Prabhat Khabar Network

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छपरा-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मकेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है. 588 कार्टन विदेशी शराब से लदा एक ट्रक और उसे एस्कॉर्ट कर रही कार जब्त की गई है. इस मामले में चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

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Saran News: छपरा-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-722 (NH-722) पर रेवा घाट के समीप मकेर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब से लदे एक 10 चक्का ट्रक और उसकी लाइनिंग (एस्कॉर्ट) कर रही एक सफेद रंग की ग्रैंड विटारा कार को जब्त किया है. इसके साथ ही अंतरराज्यीय शराब माफिया गिरोह के चालक और तीन लाइनर समेत कुल चार तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

588 कार्टन में भरी थी पंजाब निर्मित शराब

थानाध्यक्ष संग्राम सिंह को मद्यनिषेध विभाग, पटना से गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से लोड कर भारी मात्रा में विदेशी शराब की एक बड़ी खेप बक्सर, डोरीगंज और छपरा के रास्ते रेवा घाट होते हुए मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही एसआई सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में गश्ती दल ने रेवा घाट के पास सघन वाहन जांच शुरू की. इस दौरान पुलिस ने आगे चल रही ग्रैंड विटारा कार को रोका, जिसमें सवार तीन लाइनरों ने पूछताछ में बताया कि शराब लदा ट्रक पीछे आ रहा है. कुछ ही देर बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ट्रक को भी दबोच लिया, जिसका चालक भागने का प्रयास कर रहा था. ट्रक की तिरपाल हटाकर जांच करने पर 588 कार्टन में रखी कुल 5259.60 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई, जिस पर 'फॉर सेल इन पंजाब' अंकित था.

हरियाणा से मुजफ्फरपुर के लिए तय था रूट

पकड़े गए आरोपियों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी हरीश, सोनीपत निवासी ट्रक चालक सुमित, जींद निवासी सचिन तथा रोहतक के ही जितेंद्र के रूप में की गई है. पूछताछ में आरोपी हरीश ने कुबूल किया कि शराब की यह खेप हरियाणा के कैथल से लोड की गई थी और मुजफ्फरपुर में इसकी बड़ी डिलीवरी होनी थी. तीनों लाइनर आगे-आगे कार से चलकर पुलिस की हर गतिविधि और लोकेशन की जानकारी ट्रक चालक को दे रहे थे. मामले में एसआई सुनील कुमार सिंह के बयान पर बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर चारों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

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