व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा मेरी सर्वोच्च जिम्मेदारी : जिला जज

Author Alok kumar
Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

अधिवक्ताओं और पूरे व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है.

विज्ञापन

छपरा. अधिवक्ताओं और पूरे व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है. हाल के दिनों में मधुबनी, सीवान, पटना आदि जिलों के व्यवहार न्यायालय को कई धमकियां मिली है, जिसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किये गये हैं जिसका पालन करना सभी की खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी है. यह बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने रविवार को प्रेस वार्ता कर कहीं. उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की नाराजगी सही नहीं है. छपरा व्यवहार न्यायालय को बेहतर रूप देने, पुख्ता सुरक्षा और आवागमन सुलभ रखने के लिए इसमें मदद करनी होगी. अधिवक्ताओं से कहा कि वे सहयोग करें और आम लोगों के हितों में न्यायिक काम को संपादित करने में अहम भूमिका निभाएं. सोमवार को 1:30 बजे चाहे तो अधिवक्ताओं का सिस्ट मंडल वार्ता कर सकता है और अपनी बातें रख सकता है, उनकी बातों को सुनी जायेगी. सोमवार 10 फरवरी से जारी किये गये दिशा निर्देश का अनुपालन होगा.

क्या था जिला जज का आदेश

-किसी भी दो पहिया वाहन का प्रवेश गेट नं0-1 के आगे बने नव निर्मित बैरियर से नहीं होगा.

-वैसे अधिवक्ता जो गेट न-1 से दो पहिया वाहन से आते है वही पर बने पार्किग गेट नं-1 में अपना वाहन पार्क करेगें.-गेट नंबर 1 से अधिवक्ता अपने चार पहिया वाहनों के साथ सुबह।। बजे तक ही प्रवेश करेंगे तथा गेट नं-4 के पास बने पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे तथा वही से उनके चार पहिया वाहनों की निकासी भी होगी. गेट नं-1 के पास नवनिर्मित वैरियर सुबह 11 बजे से संध्या चार बजे तक बंद रहेगा.

-सुबह 11 बजे के बाद आने वाले वैसे अधिवक्ता जो चार पहिया वाहनों से आते है, गेट नं-4 से प्रवेश करेंगे तथा वही बने पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे तथा उनके वाहनों की निकासी गेट न-4 से ही होगी.-वैसे अधिवक्ता जो दो पहिया वाहनों से आते है अपना वाहन गेट संख्या-1 एवं गेट संख्या-4 के पास बने पार्किंग में पार्क करेगें.

-सभी कर्मचारी जो दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों से आते है वैसे कर्मचारी गेट न-4 से ही प्रवेश करेगें तथा गेट नं-4 के पास बने पार्किंग तथा फास्ट ट्रैक भवन के पीछे बने पार्किंग में अपना वाहन पार्क करेगें.-यदि किसी भी अधिवक्ता या कर्मचारी का वाहन पार्किंग स्थल के अतिरिक्त अन्य किसी जगह पर खड़ा पाया जायेगा, तो विधि सम्मत कारवाई की जायेगी.

विज्ञापन

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन