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वाहन पार्किंग आदेश के विरोध में अधिवक्ताओं का बहिष्कार, न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय

Updated at : 06 Feb 2026 9:32 PM (IST)
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वाहन पार्किंग आदेश के विरोध में अधिवक्ताओं का बहिष्कार, न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय

छपरा विधि मंडल की एक आपात आमसभा शुक्रवार को विधि मंडल के मुख्य कक्ष में दिन के 11 बजे आयोजित हुई. इसकी अध्यक्षता विधि मंडल के अध्यक्ष गंगोत्री प्रसाद ने की.

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छपरा. छपरा विधि मंडल की एक आपात आमसभा शुक्रवार को विधि मंडल के मुख्य कक्ष में दिन के 11 बजे आयोजित हुई. इसकी अध्यक्षता विधि मंडल के अध्यक्ष गंगोत्री प्रसाद ने की. सभा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण द्वारा जारी वाहन पार्किंग संबंधी आदेश पर चर्चा की गयी. अधिवक्ताओं ने आदेश पर विरोध जताते हुए कहा कि जब तक यह आदेश वापस नहीं लिया जायेगा, तब तक वे न्यायिक कार्य से अपने को अलग रखेंगे. बता दें कि जिला जज ने अपने आदेश में कहा था कि विगत दिनों अन्य न्यायमंडलों को इमेल के माध्यम से मिली धमकी भरी सूचनाओं को देखते हुए व्यवहार न्यायालय, सारण छपरा के लिए विधि मंडल के सचिव और वरीय अधिवक्ताओं के साथ बैठक के बाद नये दिशा-निर्देश तय किये गये हैं. निर्देश के अनुसार किसी भी दोपहिया वाहन का प्रवेश गेट संख्या-1 के आगे बने नवनिर्मित बैरियर से नहीं होगा. गेट संख्या-1 से आने वाले अधिवक्ता वहीं बने पार्किंग स्थल में वाहन खड़ा करेंगे. चारपहिया वाहनों से आने वाले अधिवक्ता सुबह 11 बजे तक ही प्रवेश करेंगे और गेट संख्या-4 के पास बने पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे. वाहनों की निकासी भी वहीं से होगी. गेट संख्या-1 के पास बना बैरियर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगा. सुबह 11 बजे के बाद चारपहिया वाहन से आने वाले अधिवक्ता गेट संख्या-4 से प्रवेश करेंगे. दोपहिया वाहन गेट संख्या-1 और 4 के पास बने पार्किंग में खड़े किए जाएंगे. कर्मचारियों के लिए भी गेट संख्या-4 से प्रवेश और निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था तय की गयी. आदेश में यह भी कहा गया कि निर्धारित पार्किंग के अलावा कहीं वाहन खड़ा मिलने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

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