जिप अध्यक्ष व उनके पति की जमानत मंजूर
Updated at : 25 Dec 2019 1:01 AM (IST)
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छपरा(कोर्ट) : थाना क्षेत्र के अवारी निवासी महिला के घर में घुस उसके पुत्र की हत्या कर देने की धमकी दिलाने के मामले में अभियुक्त बनायी गयी जिप अध्यक्ष मीना अरुण और उनके पति अरुण सिंह की जमानत को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. प्रभारी सीजेएम ने दोनों को दो जमानतदारों द्वारा दाखिल किये […]
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छपरा(कोर्ट) : थाना क्षेत्र के अवारी निवासी महिला के घर में घुस उसके पुत्र की हत्या कर देने की धमकी दिलाने के मामले में अभियुक्त बनायी गयी जिप अध्यक्ष मीना अरुण और उनके पति अरुण सिंह की जमानत को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. प्रभारी सीजेएम ने दोनों को दो जमानतदारों द्वारा दाखिल किये गये सात सात हजार रुपये के दो बंधपत्र के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया है.
बताते चले कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के अवारी निवासी विद्या सिंह की पत्नी निर्मला देवी ने पांच दिसंबर 2019 को जिप अध्यक्ष व उनके पति, भैंसुर व भतीजा समेत अन्य के विरुद्ध मढ़ौरा थाना कांड संख्या 834/19 में प्राथमिकी करायी थी . आरोप में कही थी कि दो दिसंबर को बसडीला निवासी बिट्टू सिंह व मिश्रवलिया निवासी विराट सिंह उसके घर पर आये और उनके पुत्र राजन कुमार को ढूढ़ने लगे .
पूछने पर दोनों ने कहा कि उनका पुत्र जिप अध्यक्ष मीना अरुण और उनके पति अरुण सिंह से पंगा ले लिया है जो ठीक नहीं है. वह जहां भी मिल जायेगा उसकी हत्या कर देंगे. मीना अरुण को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें सीजेएम ने दो जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
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