जिप अध्यक्ष पति की दो नियमित जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई
Author Prabhat khabar digital desk
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छपरा(कोर्ट) : तीन माह पूर्व मढ़ौरा में एसआइटी के दारोगा मिथिलेश कुमार साह व सिपाही फारूक आलम की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में नामजद अभियुक्त बनाये गये जिप अध्यक्ष मीना अरुण के पति की दो नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. व्यवहार न्यायालय के जिला […]
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छपरा(कोर्ट) : तीन माह पूर्व मढ़ौरा में एसआइटी के दारोगा मिथिलेश कुमार साह व सिपाही फारूक आलम की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में नामजद अभियुक्त बनाये गये जिप अध्यक्ष मीना अरुण के पति की दो नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी.
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व्यवहार न्यायालय के जिला जज बेनी माधव पांडेय ने वुधवार को मढ़ौरा थाना कांड संख्या 596/19 में अध्यक्ष पति अरुण कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका संख्या 1691/19 पर सुनवाई शुरू की.
जमानत की विंदु पर वचावपक्ष के अधिवक्ता हरिमोहन सिंह और सुनील सिंह ने बहस करते अभियुक्त का पक्ष रखा. वहीं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह ने जमानत याचिका का विरोध किया . दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत जिला जज ने अभियोजन को सुनवाई की अगली तिथि 28 नवंबर को केश डायरी व एलसीआर को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
वहीं जिला जज ने रायफल बरामदगी मामले में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 481/19 में दाखिल याचिका संख्या 1646/19 में भी सुनवाई की, जिसमें न्यायाधीश ने अभियोजन को 26 नवंबर को सीडी व एलसीआर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. विदित हो कि 20 अगस्त को एसआइटी की टीम के वाहन पर सशस्त्र हमलावरों ने हमला कर दारोगा व सिपाही की हत्या कर दी थी.
वहीं एक अन्य सिपाही को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया था. साथ ही हमलावरों ने तीनों के सरकारी हथियार को भी लूट कर ले गये थे. इस मामले में जख्मी दारोगा विकास कुमार ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 596/19 में जिप अध्यक्ष मीना अरुण उनके पति अरुण सिंह समेत सात को नामजद व अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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