गैंगरेप पीड़िता का न्यायालय में दर्ज हुआ 164 का बयान
Updated at : 08 Nov 2019 12:55 AM (IST)
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छपरा(कोर्ट) : प्रेमी द्वारा साजिश के तहत अपनी नाबालिग प्रेमिका को मिलने के लिए खेत में बुलाने और दोस्तों से गैंगरेप कराने के साथ ही उसका वीडियो बनाने के मामले में पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया. मामला गड़खा थाना क्षेत्र का है. जहां सितंबर में घटना घटित हुई थी, जिसमें बुधवार को […]
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छपरा(कोर्ट) : प्रेमी द्वारा साजिश के तहत अपनी नाबालिग प्रेमिका को मिलने के लिए खेत में बुलाने और दोस्तों से गैंगरेप कराने के साथ ही उसका वीडियो बनाने के मामले में पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया.
मामला गड़खा थाना क्षेत्र का है. जहां सितंबर में घटना घटित हुई थी, जिसमें बुधवार को मामले के अनुसंधानकर्ता गणेश प्रसाद ने पीड़िता का बयान दर्ज कराने को लेकर एडीजे प्रथम सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय को आवेदन दिया.
न्यायाधीश ने आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण ओझा को पीड़िता का बयान दर्ज करने का आदेश दिया. जहां पीड़िता का बयान दर्ज किया गया. साथ ही आइओ ने इस मामले में फरार चल रहे दो अभियुक्तों अजीत कुमार और शमशाद मियां के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने का भी आग्रह किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है.
बताया जाता है कि गड़खा थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीया पीड़िता ने आठ सितंबर को उपरोक्त दोनों के साथ ही उपेंद्र कुमार और रणजीत कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप में कही थी कि उसके प्रेमी शमशाद ने उसे धोखे से मिलने के लिए खेत में बुलाया. जहां उसका मुंह बांधकर गैंगरेप किया गया. साथ ही घटना का वीडियो भी बनाया और किसी से कहने पर उसे वायरल करने की धमकी दिया. इस मामले में पुलिस उपेंद्र कुमार और रंजीत कुमार को जेल भेज चुकी है.
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