जिप अध्यक्ष की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई
Updated at : 05 Sep 2019 12:54 AM (IST)
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छपरा : मढ़ौरा के मुख्य चौक पर एसआईटी के दारोगा व सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में नामजद अभियुक्त बनायी गयीं जिला पर्षद अध्यक्ष मीना अरुण की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेनी माधव पांडेय ने अध्यक्ष […]
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छपरा : मढ़ौरा के मुख्य चौक पर एसआईटी के दारोगा व सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में नामजद अभियुक्त बनायी गयीं जिला पर्षद अध्यक्ष मीना अरुण की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेनी माधव पांडेय ने अध्यक्ष की याचिका संख्या 1328/19 में जमानत के बिंदु पर सुनवाई प्रारंभ की.
इसमें काराबंदी जिप अध्यक्ष के अधिवक्ता पुंडरीक बिहारी सहाय ने जमानत के पक्ष में बहस की तो वहीं सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह ने जमानत के विरोध में बहस की. दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियोजन को मामले से संबंधित केस डायरी व एलसीआर को सुनवाई की अगली तिथि 11 सितंबर को कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि 20 अगस्त की संध्या एसआइटी के दारोगा मिथिलेश कुमार साह और सिपाही फारुख आलम की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उक्त हत्या मामले में जिप अध्यक्ष को पुलिस ने 26 अगस्त को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था, जब वे आत्मसमर्पण करने कोर्ट जा रही थीं.
काराबंदी के अधिवक्ता द्वारा 29 अगस्त को उनकी जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नूर सुल्ताना के कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 30 अगस्त को सुनवाई करने के बाद खारिज कर दिया. निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी है जिसमें बुधवार को सुनवाई की गयी है.
वहीं एएनएम कुमारी रीता के द्वारा परिवार नियोजन के बारे में विस्तार से बताया गया तथा गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया गया. इस अवसर पर केयर इंडिया के डीटीओ ऑन प्रणव कुमार कमल, ब्लॉक मैनेजर गजाधर तिवारी, आशा प्रमीला देवी, आंगनबाड़ी सेविका अनिता देवी, एएनएम कुमारी रीता समेत अन्य चिकित्साकर्मी मौजूद थे.
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