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कोर्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले दो पर प्राथमिकी

Updated at : 23 Jul 2019 6:11 AM (IST)
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कोर्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले दो पर प्राथमिकी

छपरा (कोर्ट) : न्यायालय में फर्जी बेलर बन कर जमानतदार बनने के मामले प्रायः सुनने को मिल जाते हैं, परंतु फर्जी आरोपित बनकर सीजेएम के समक्ष उपस्थित होने व जमानत प्राप्त करने का दुस्साहस करने की एक घटना हुई है. मामला सीजेएम न्यायालय का है, जहां दो फर्जी व्यक्ति दूसरे के स्थान पर खड़े होकर […]

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छपरा (कोर्ट) : न्यायालय में फर्जी बेलर बन कर जमानतदार बनने के मामले प्रायः सुनने को मिल जाते हैं, परंतु फर्जी आरोपित बनकर सीजेएम के समक्ष उपस्थित होने व जमानत प्राप्त करने का दुस्साहस करने की एक घटना हुई है. मामला सीजेएम न्यायालय का है, जहां दो फर्जी व्यक्ति दूसरे के स्थान पर खड़े होकर जमानत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे कि उनकी पोल खुल गयी. दोनों न्यायालय कक्ष के इजलास से भाग खड़े हुए.

उन दो फर्जी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, उनमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेथवलिया निवासी बुच्ची राय के पुत्र बद्री राय और रामायण राय के पुत्र हरेंद्र राय शामिल हैं.
दोनों अभियुक्त दूसरे के स्थान पर खड़ा होकर जमानत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे कि मामले के गवाह ने कोर्ट से बताया कि अभियुक्तों में नंदकिशोर राय की जगह बद्री राय और शिवजी राय के स्थान पर हरेंद्र राय न्यायालय के समक्ष जमानत प्राप्त करने के लिए खड़े हैं. कोर्ट को इसकी जानकारी होते ही दोनों कोर्ट के इजलास से फरार हो गये.
दोनों के फरार होने पर सीजेएम नूर सुल्ताना ने अपने बेंच क्लर्क सुधीर कुमार मिश्रा को दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया. सीजेएम के आदेश पर दोनों के विरुद्ध सुधीर कुमार मिश्रा द्वारा नगर थाना कांड संख्या 402/19 में भादवि की धारा 420, 224 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
ज्ञात हो कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 475/18 के छह अभियुक्त जवाहर राय, महेश राय, टुनटुन राय, अखिलेश राय, नंदकिशोर राय एवं शिवजी राय सभी ग्राम मेथवलिया थाना मुफस्सिल ने एडीजे दशम के न्यायालय में 4131/18 अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया था.
न्यायालय ने उक्त याचिका को स्वीकार कर सभी अभियुक्तों को निचली अदालत में बंधपत्र दाखिल कर जमानत प्राप्त करने का आदेश दिया था . उस आदेश के आलोक में उपरोक्त दो व्यक्ति दूसरे अभियुक्तों के बदले खड़ा होकर जमानत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, जिनका पुकार के वक्त सूचक के गवाह द्वारा खुलासा हो गया और दोनों व्यक्ति इजलास से फरार हो गये.
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