दहेज प्रताड़ना में पति व सास को कैद व जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : मायके से नकद और मोटरसाइकिल मांग कर नहीं लाने के कारण एक विवाहिता को उसके पति व सास द्वारा प्रताड़ित कर घर से निकाल देने के मामले में कोर्ट ने पति और सास को कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम मोहम्मद इनाम खान ने सोमवार को विचारण […]

विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : मायके से नकद और मोटरसाइकिल मांग कर नहीं लाने के कारण एक विवाहिता को उसके पति व सास द्वारा प्रताड़ित कर घर से निकाल देने के मामले में कोर्ट ने पति और सास को कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम मोहम्मद इनाम खान ने सोमवार को विचारण संख्या 431/19 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की.

आपके शहर में

विज्ञापन
मामले में बचाव पक्ष और अभियोजन की ओर से बहस की गयी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एसडीजेएम ने आरोपित पति रसूलपुर निवासी गुलाम अली को भादवि की धारा 498 ए के तहत तीन वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा सास जैनब बीबी को एक वर्ष कैद व 5 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि आरोपित की पत्नी रौशन बेगम ने 28 जुलाई, 2011 को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था.
इसमें आरोप लगाया था कि उसके पति सास व अन्य परिजन मायके से दहेज में एक लाख नकद और मोटरसाइकिल मांग कर लाने का दबाव दे रहे थे . उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सबों ने पहले उसे प्रताड़ित किया, फिर मारपीट कर घर से निकाल दिया. मामले में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बहस की है.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन