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जानलेवा हमले में सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 15 May 2019 1:35 AM (IST)
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जानलेवा हमले में सश्रम कारावास की सजा

छपरा (कोर्ट) : जमीन संबंधी विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला कर उन्हें जख्मी कर देने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने मंगलवार को बनियापुर थाना कांड संख्या 100/99 के सत्र वाद 680/05 में सजा […]

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छपरा (कोर्ट) : जमीन संबंधी विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला कर उन्हें जख्मी कर देने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है.

त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने मंगलवार को बनियापुर थाना कांड संख्या 100/99 के सत्र वाद 680/05 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. बचाव पक्ष एवं अभियोजन की ओर से आरोपित के पक्ष एवं विपक्ष में बहस की गयी.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित बनियापुर थाना क्षेत्र के पैगम्बरपुर निवासी योगेंद्र राय को भादवि की धारा 307/34 में चार वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 323/34 और 324/34 में एक एक वर्ष व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. ज्ञात हो कि पैगंबरपुर निवासी मोती शंकर प्रसाद ने 20 मई, 1999 को रेफरल अस्पताल में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उपरोक्त आरोपित समेत उसके अन्य परिजन को अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि उसके पैगंबरपुर चौक स्थित किराना दुकान के समीप स्थित जमीन पर आरोपित समेत अन्य आये और उक्त जमीन पर रखे उनकी ईंट को हटाने को कहा.
जब उसने विरोध किया, तो सभी उस पर लाठी-डंडा व रॉड से प्रहार करने लगे. उन्हें बचाने के लिए पुत्र वृजबिहारी प्रसाद आया, तो उसे भी फरसे से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े और दोनों को बचाकर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया.
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