जालसाज को मिला कारावास
Author Prabhat khabar digital desk
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छपरा : एक महिला की जगह दूसरी महिला को रजिस्ट्री कार्यालय में खड़ा कराकर फर्जी बैनामा करवाने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम सप्तम वेद प्रकाश मोदी ने नगर थाना कांड संख्या 51/10 के विचारण संख्या 1034/19 में अंतिम सुनवाई की. सरकार […]
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छपरा : एक महिला की जगह दूसरी महिला को रजिस्ट्री कार्यालय में खड़ा कराकर फर्जी बैनामा करवाने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम सप्तम वेद प्रकाश मोदी ने नगर थाना कांड संख्या 51/10 के विचारण संख्या 1034/19 में अंतिम सुनवाई की.
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सरकार की ओर से अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विनोद कुमार मंडल ने आरोपित को अधिक से अधिक सजा देने को लेकर बहस की तो बचाव पक्ष ने आरोपित का बचाव किया.
अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपित नगर थाना क्षेत्र के बिचला तेलपा निवासी जितेंद्र नाथ तिवारी को भादवि की धारा 467 में 3 वर्ष व 5 हजार जुर्माना तथा 468 में 2 वर्ष व 4 हजार जुर्माना और 471 में एक वर्ष व एक हजार जुर्माने की सजा सुनायी है. इसमें तीनों सजाएं अलग-अलग चलेगी. हालांकि तीन वर्ष की सजा होने के कारण आरोपित को जमानत भी प्राप्त हो गयी है.
ज्ञात हो कि बिचला तेलपा निवासी स्व देवनाथ तिवारी की विधवा बबुनी देवी ने 4 मार्च, 2010 को आरोपित के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप में कहा था कि अभियुक्त ने उसके स्थान पर दूसरी महिला को तथा उसके पुत्र की जगह दूसरे युवक को गवाह बना उसके घर की जमीन की रजिस्ट्री करा दी.
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