छपरा(सारण) : राज्य खाद्य निगम के चावल घोटाले में अभियुक्त बनाये गये मोतिहारी के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर सह जिला प्रबंधक एवं मधुबनी के डीसीएलआर की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज ने खारिज कर दी. गुरुवार को जिला जज रमेश तिवारी ने डीसीएलआर अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा की अग्रिम याचिका पर सुनवाई की. दोनों पक्षों की बहस के बाद जिला जज रमेश तिवारी ने डीसीएलआर श्री वर्मा की अग्रिम याचिका को खारिज करने का आदेश दिया है. विदित हो कि मोतिहारी के जिला प्रबंधक राम वकील पांडेय ने वर्ष 2015 में आदापुर में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इसमें मिलर विजय शंकर प्रसाद समेत अन्य को सह अभियुक्त बनाया गया था. डीसीएलआर वर्मा मोतिहारी में डिप्टी कलेक्टर सह खाद्य निगम के जिला प्रबंधक भी थे. बताते चलें कि मिलर विजय शंकर प्रसाद ने 270 क्विंटल चावल ही गोदाम में जमा कराया और 5358 क्विंटल चावल, जिसका सरकारी मूल्य एक करोड़ 16 लाख तीन हजार रुपये होता है, का गबन कर लिया.