समस्तीपुर कोर्ट का सख्त फैसला: गोली मारकर हत्या करने के दोषी विनय ठाकुर को उम्रकैद, 75 हजार जुर्माना
समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय
समस्तीपुर की अदालत ने हत्या के मामले में ताजपुर निवासी विनय ठाकुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
हत्याकांड उम्रकैद फैसला: समस्तीपुर की एक अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए अहम फैसला सुनाया है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह की अदालत ने ताजपुर थाना क्षेत्र के मोरवाड़ीह निवासी अभियुक्त विनय ठाकुर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी विनय ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर कुल 75 हजार रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया है.
दो अलग-अलग धाराओं में मिली सख्त सजा
अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी पर कड़ा रुख अख्तियार किया:
- धारा 302 (हत्या): दोषी विनय ठाकुर को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
- अन्य धारा: इसके अतिरिक्त एक अन्य धारा में अदालत ने उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी. जुर्माना न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा.
- अदालत के निर्देशानुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
गोली मारकर की गई थी हत्या, 2019 में दर्ज हुआ था केस
घटना को लेकर पीड़िता गणेश कुमारी ने ताजपुर थाने में कांड संख्या 385/2019 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि पुरानी रंजिश या विवाद में आरोपित विनय ठाकुर ने बेखौफ होकर गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने त्वरित जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट सौंपी थी.
अभियोजन पक्ष की दलीलों ने मुकाम तक पहुंचाया केस
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने मजबूती से पैरवी की. उन्होंने अदालत के सामने पुख्ता गवाह और फॉरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत किए. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें पेश कीं. दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने विनय ठाकुर को हत्या का जिम्मेदार मानते हुए सजा का ऐलान किया.
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