15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

नप क्षेत्र में व्यवसाय करने पर लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

ट्रेड लाइसेंस को लेकर शनिवार को नगर परिषद कार्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी अभिसार कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक की गई.

दलसिंहसराय : ट्रेड लाइसेंस को लेकर शनिवार को नगर परिषद कार्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी अभिसार कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक की गई. उपस्थित शहर के विभिन्न व्यवसायियों के संघ व खुदरा दुकानदार को संबोधित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी ने ट्रेड लाइसेंस को लेकर व्यवसाय को जागरूक किया. उन्होंने ने बताया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए नगर निगम अनुज्ञप्ति विनिमय 2018 के प्रस्ताव को पारित है. पारित प्रस्ताव को लेकर सरकार से मिले निर्देश के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गैर आवासीय भवन वाले लोगों को ट्रेड लाइसेंस लेना है. वैसे भवन जिसका उपयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है, वैसे लोग या व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. बैठक में वार्ड पार्षद सुशील सुरेका, विक्की कुमार, खाद्यान्न व्यवसाय संघ से संतोष कुमार सुरेखा, अनिल कुमार, मो. खुर्शीद अनवर, रोहित कुमार, मुकेश ठाकुर, देवभूषण कुमार चौधरी, आनंद कुमार, पवन कुमार, दवा व्यवसाय संघ के विनय कुमार लाल ने कार्यपालक पदाधिकारी से ट्रेड लाइसेंस को लेकर विस्तार से जानकारी लेते हुए सुझाव दिये.

किरायेदार भी ले सकते हैं लाइसेंस

गैर आवासीय भवन के स्वामी या उसका उपयोग करने वाले किरायेदार ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किरायेदार को किरायनामा के साथ व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी का पेपर, आधार कार्ड देना होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नहीं होने पर सिर्फ एक आधार कार्ड और पेन कार्ड के साथ एक सौ रुपये देकर ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ट्रेंड लाइसेंस को लगेगा वार्षिक शुल्क

आवेदन के साथ ही सौ वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल रहने पर 300 रुपये प्रतिवर्ष देना पड़ेगा. कोई संशोधन कराने पर 150 रुपये देना पड़ेगा. 100 वर्ग फीट से 500 वर्ग फुट तक 500 रुपये प्रतिवर्ष और किसी प्रकार का संशोधन कराने पर 250 रुपये लगेगा. 500 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फुट तक प्रतिवर्ष 1500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा. किसी प्रकार के संशोधन पर 750 रुपये शुल्क लगेगा. 1000 वर्ग फीट से ऊपर 2500 रुपये प्रतिवर्ष शुल्क देना पड़ेगा. संशोधन कराने पर 1250 रुपये लगेगा. ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र पर पीआइडी अंकित करना अनिवार्य होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel