छात्रा के शारीरिक शोषण मामले में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, आरोपी शिक्षक निलंबित

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छात्रा के शारीरिक शोषण मामले में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

बिहार के समस्तीपुर में छात्रा के शारीरिक शोषण और निजी कोचिंग चलाने के आरोप में एक सरकारी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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Samastipur teacher suspension: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय खदियाही के विशिष्ट शिक्षक तारा बाबू को शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. शिक्षक पर विद्यालय अवधि के बाहर निजी कोचिंग संचालित करने और वहां पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण करने का बेहद गंभीर आरोप लगा है.

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Student harassment case: महिला थाने में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी

खदियाही गांव की ही रहने वाली एक महिला ने समस्तीपुर महिला थाना में इस मामले को लेकर शिक्षक के खिलाफ लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद से शिक्षा विभाग ने भी इस गंभीर आपराधिक कृत्य पर तुरंत संज्ञान लिया और प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाए.

जांच रिपोर्ट में आरोपों की हुई पुष्टि

प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह बीडीओ सुनील कुमार ने 31 अगस्त 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट पत्रांक 788 जिला कार्यालय को सौंपी, जिसमें शिक्षक पर लगाए गए तमाम आरोपों की पुष्टि की गई. शिक्षा विभाग ने पत्रांक 5543 के जरिए 29 अगस्त 2026 को शिक्षक से जवाब-तलब किया था, लेकिन आरोपी शिक्षक ने निर्धारित समय में कोई भी स्पष्टीकरण या संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

नियमों के उल्लंघन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक्शन

एक सरकारी शिक्षक द्वारा निजी कोचिंग का संचालन करना और छात्रा का शारीरिक शोषण करना ''बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023'' और ''बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976'' का सीधा उल्लंघन है. जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने 1 सितंबर 2026 को ज्ञापांक 5693 के तहत निलंबन का औपचारिक आदेश जारी कर दिया.

निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय तय और आगे की कार्रवाई

निलंबन की इस अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक तारा बाबू का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, मोहनपुर निर्धारित किया गया है. नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वहन भत्ता प्रदान किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और पृथक से आरोप पत्र गठित करके निर्गत किया जाएगा.

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