अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को फायर सेफ्टी मामले में दमकल विभाग ने भेजा नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी.
पश्चिम बंगाल अग्निशमन विभाग ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय को सुरक्षा खामियों के मामले में नोटिस भेजा है. फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त होने और अन्य कमियों को लेकर विभाग ने 48 घंटे में जवाब मांगा है.
होर्डिंग हटाने के मामले में अभिषेक बनर्जी से 6 घंटे तक पूछताछ के बाद अब अग्निशमन विभाग ने उनके कार्यालय को नोटिस भेजा है. पश्चिम बंगाल अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय को कथित सुरक्षा खामियों के मामले में नोटिस जारी किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.
10 अगस्त को समाप्त हो गयी थी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को यह नोटिस जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि ऑफिस कैंपस की फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र) की अवधि 10 अगस्त को समाप्त हो गयी थी. उसका अब तक नवीनीकरण नहीं कराया गया. अधिकारी ने बताया कि कुछ सुरक्षा खामियां पायी गयी हैं. हमने 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा है.
बिल्डिंग के मालिक और किरायेदारों से मांगा स्पष्टीकरण
दमकल विभाग ने इमारत के मालिक और किरायेदार से यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि जरूरी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने की वजह से क्यों न इस कैंपस को सील कर दिया जाना चाहिए.
ये भी पढ़ें: होर्डिंग विवाद मामले में अभिषेक बनर्जी से 6 घंटे तक चली पूछताछ, सांसद ने कहा- ये ‘राजनीति बदले की कार्रवाई’
अभिषेक के ऑफिस का दमकल विभाग ने किया था निरीक्षण
अधिकारी ने कहा कि कोलकाता पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को कैमक स्ट्रीट स्थित इमारत की मंजिलों की जांच की थी. इस दौरान सातवीं और आठवीं मंजिल पर स्थित अभिषेक बनर्जी के कार्यालय वाले हिस्सों का भी निरीक्षण किया गया. यह जांच जारी अग्नि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा थी.
बिल्डिंग में थी कई अग्नि सुरक्षा खामियां
नोटिस के अनुसार, निरीक्षण में बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई कमियां पायी गयीं. इनमें सातवीं मंजिल पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता नहीं होना और आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग से अग्नि निकास मार्ग का नहीं होना शामिल है.
ये भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी और 2 टीएमसी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, 13 गिरफ्तार, हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार
फायर अलार्म सिस्टम नहीं कर रहा था काम
नोटिस में कहा गया है कि अग्नि चेतावनी प्रणाली (फायर अलार्म सिस्टम) भी काम नहीं कर रही थी या ठीक से संचालित नहीं हो रही थी. अधिकारियों ने बताया कि आगे की कार्रवाई का फैसला करने से पहले अग्निशमन विभाग बिल्डिंग के मालिक और किरायेदार की ओर से जमा कराये गये दस्तावेजों की जांच करेगा.
टीएमसी कार्यकर्ताओं की पुलिस और केएमसी के अफसरों से हुई थी झड़प
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को यह नोटिस कैमक स्ट्रीट स्थित परिसर से कथित रूप से अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के कुछ दिनों बाद आया है. कैमक स्ट्रीट से होर्डिंग हटाने के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं की पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर टकराव हुआ था. इस मामले में अभिषेक बनर्जी से मंगलवार को 6 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की. बुधवार को डेरेक ओब्रायन और अभिषेक के निजी सहायक से पूछताछ चल रही है.
ये भी पढ़ें: सेवाश्रय के लिए अभिषेक बनर्जी ने कराया था अवैध निर्माण! कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा मामला
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए