सीपीएम नेता लाहेक अली को राहत, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी जमानत
सीपीएम नेता लाहेक अली
सीपीएम नेता लाहेक अली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. यह राहत उनकी मां के गंभीर रूप से बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने के कारण मिली है. अदालत ने जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं.
कोलकाता : डेढ़ महीने से अधिक समय से जेल में बंद सीपीएम नेता लाहेक अली को कलकत्ता उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है. बुधवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने उन्हें 10 सितंबर तक अंतरिम जमानत प्रदान की. बरुईपुर कांड में गिरफ्तार लाहेक की मां गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. ऐसे में वकीलों ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करने का अनुरोध किया. न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत मंजूर कर दी, लेकिन कई शर्तें लगा दीं.
पिछले 50 दिनों से जेल में है कैद
पुलिस ने बारुईपुर में हुए दंगों के संबंध में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में 12 जुलाई को लाहेक अली को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. बारुईपुर के सीपीएम नेता ने बार-बार जमानत के लिए अर्जी दी है, लेकिन उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है. वह पिछले 50 दिनों से जेल में हैं.
वेंटिलेटर पर हैं लाहेक की मां
इस बीच, लाहेक की मां गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. पता चला है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. इस स्थिति में, गिरफ्तार सीपीएम नेता के वकीलों ने लाहेक को अंतरिम जमानत देने के लिए याचिका दायर की है. हालात को देखते हुए हाई कोर्ट ने लाहेक को अंतरिम जमानत दे दी. हालांकि, जज ने कई शर्तें लगाईं. अंतरिम जमानत के दौरान लाहेक इलाके से बाहर नहीं जा सकेंगे. सीपीएम नेता को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर बरुईपुर पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा.
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12 जुलाई को हुए थे गिरफ्तार
सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम लाल सलाम ने आज सोशल मीडिया पर लाहेक अली को अंतरिम जमानत मिलने की जानकारी दी. दरअसल, बरुईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ यातना और हत्या के आरोप के बाद तनाव फैल गया था. इसके बाद भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. आरोप था कि लाहेक ने भीड़ द्वारा की गई इस घटना में भड़काऊ टिप्पणी की थी. इसके बाद उन्हें 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था.
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