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कल्याणपुर तत्कालीन बीडीओ का पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकृत, दंड बरकरार

Updated at : 26 Jun 2024 12:24 AM (IST)
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कल्याणपुर तत्कालीन बीडीओ का पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकृत, दंड बरकरार

कल्याणपुर प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ धर्मवीर कुमार प्रभाकर का पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है. उन पर आरोपित निन्दन का दंड बरकार रहेगा.

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समस्तीपुर : कल्याणपुर प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ धर्मवीर कुमार प्रभाकर का पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है. उन पर आरोपित निन्दन का दंड बरकार रहेगा. वे फिलवक्त बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड में बीडीओ के पद पर पदस्थापित हैं. उनके खिलाफ समस्तीपुर नगर निगम समस्तीपुर के वार्ड संख्या-10 के रिवाईजिंग अथॉरिटी रहते हुये मतदाता सूची के विखंडीकरण के समय 727 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किये जाने का आरोप जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को लगाते हुये विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित किया गया था. आरोपित बीडीओ से स्पष्टीकरण के बाद उन पर आरोप वर्ष 2022-23 का निंदन दंड अधिरोपित किया गया था. इसके बाद बीडीओ के द्वारा 24 जनवरी 2024 को पुनर्विलोकन आवेदन समर्पित किया गया. विभाग के पुनर्विलोकन आवेदन की समीक्षा की गयी. समीक्षा में पाया गया कि बीडीओ के पुनर्विलोकन आवेदन में कोई ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य या तथ्य नहीं है जिसके आलोक में पूर्व में पारित आदेश को संशोधित किया जाये. इस कारण उनके पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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