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Samastipur News:हत्या के प्रयास के अभियुक्त को मिली पांच वर्ष की सजा

Updated at : 30 Jan 2026 7:14 PM (IST)
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Samastipur News:हत्या के प्रयास के अभियुक्त को मिली पांच वर्ष की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्यप्रकाश शुक्ला ने हत्या के प्रयास के अभियुक्त को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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Samastipur News:समस्तीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्यप्रकाश शुक्ला ने हत्या के प्रयास के अभियुक्त को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.अभियुक्त वारिसनगर थाने के धनहर निवासी रामजी साह हैं. अभियुक्त को भादवि की धारा 307 में दोषी पाते हुये पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. वहीं अभियुक्त को भादवि की धारा 341 में दोषी पाते हुये एक माह कारावास, भादवि की धारा 323 में दोषी पाते हुये एक साल के कारावास की सजा, भादवि की धारा 324 में दोषी पाते हुये तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.भादवि की धारा 504 में दोषी पाते हुये दो साल की कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने कहा है कि सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. इसके अलावा पीड़िता को दस हजार रुपये देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है. घटना को लेकर पूनम देवी के द्वारा वारिसनगर थाने में 17 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोपित किया गया था कि दरवाजे की मिट्टी काटने के विरोध में छुरा मारा गया था, जिसमें पीड़िता की अंगुली कट गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक कृष्ण देव सहनी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह न्यायालय में मामले की पैरवी कर रहे थे.

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Ankur kumar

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By Ankur kumar

Ankur kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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