तीन नये आपराधिक कानूनों की दी गयी जानकारी

Updated at : 01 Jul 2024 11:05 PM (IST)
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तीन नये आपराधिक कानूनों की दी गयी जानकारी

मथुरापुर थाना परिसर में सोमवार को तीन नये आपराधिक कानून लागू होने को लेकर प्रबुद्ध, गणमान्य व समाजसेवियों के साथ बैठक की गई.

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वारिसनगर : मथुरापुर थाना परिसर में सोमवार को तीन नये आपराधिक कानून लागू होने को लेकर प्रबुद्ध, गणमान्य व समाजसेवियों के साथ बैठक की गई. अध्यक्षता मथुरापुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने की. इसमें सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू किये गये तीन नये आपराधिक कानून की जानकारी दी गई. बताया गया कि यह कानून पूर्व के आइपीसी, सीआरपीसी व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. इनका स्वरूप क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होंगे. मौके पर अपर थानाध्यक्ष अश्वथामा कुमार, पुअनि रामशंकर सिंह, राकेश कुमार, आलोक कुमार, प्रपुअनि सुप्रिया आर्या, रविकांत कुमार रवि, वार्ड पार्षद अर्चना कुमारी, धीरज कुमार शर्मा, रंजीत कुमार साह, पंकज कुमार साह, महेंद्र प्रधान, रवि प्रकाश सिंह, पूर्व उपप्रमुख शिवशंकर महतो, पंसस मो. गुलशेर, संतोष साह आदि थे. उजियारपुर : उजियारपुर व अंगारघाट थाने पर नये आपराधिक कानून को लेकर जनप्रतिनिधियों व आमजनों को जानकारी दी गयी. अंगारघाट में एसएचओ संतोष कुमार व उजियारपुर में इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह व थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने इसे विस्तार से बताया. प्रखंड प्रमुख रंजू कुमारी, अजय कुमार, अनिल कुमार, चन्द्रशेखर सिंह चौरसिया, पूर्व मुखिया उमेश राय, डा मुकेश कुमार राय, निरंजन कुमार, राजेश्वर महतो, रमेश कुमार झा, उमेशचन्द्र चौधरी, सुनील चौधरी, बालकृष्ण पाठक, रामसागर महतो, श्रीराम साह उर्फ मनोज कुमार, ब्रह्मदेव सिंह, वरुण साह, पवन कुमार सिंह, मो. चांद, मुखिया इंदु कुमारी, पूर्व मुखिया अरविंद पांडेय, महावीर पोद्दार, बैजू राय, प्रभु राय थे.

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