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गायब नाबालिग लड़की को ढूंढ़कर पेश करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

थाना क्षेत्र सलखन्नी से बीते वर्ष 27 मई 2023 को संदिग्ध अवस्था में गायब नाबालिग लड़की का एक वर्ष बाद भी बरामदगी नहीं हो सकी है.

दलसिंहसराय : थाना क्षेत्र सलखन्नी से बीते वर्ष 27 मई 2023 को संदिग्ध अवस्था में गायब नाबालिग लड़की का एक वर्ष बाद भी बरामदगी नहीं हो सकी है. इस मामले को लेकर सलखन्नी निवासी पीड़ित मां ने नाबालिग पुत्री की बरामदगी को लेकर थाना में एफआईआर दर्ज कराया था. परंतु कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद पटना हाई कोर्ट में प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, समस्तीपुर एसपी व दलसिंहसराय थानाध्यक्ष के ऊपर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए आपराधिक रिट दायर किया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस संदीप कुमार ने मौखिक आदेश जारी करते हुए एसपी समस्तीपुर को गायब छात्रा को खोजने व उसकी रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया है. लड़की बरामद नहीं होने की स्थिति में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 18 जुलाई 2024 को एसपी को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का भी आदेश दिया है. बताते चलें कि दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के सलखन्नी निवासी पीड़िता की नाबालिग पुत्री बीते 27 मई 2023 से गायब है. अपनी पुत्री के गायब होने की शिकायत थाना में दर्ज करायी थी. उस समय आवेदन दिये जाने के दो दिनों बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने पर विभिन्न संगठनों ने थाना पर प्रदर्शन भी किया था. इसके बाद 30 मई 2023 को थाना में लड़की के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें उन्होंने 27 मई को अपने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव के ही गोलू कुमार व राहुल कुमार पर पुत्री को गायब कर देने व अपहरण कर बेच देने की बात कही थी. इस मामले में पुलिस ने गोलू व राहुल को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था. परन्तु पुलिस लड़की को खोजने में विफल साबित हुई. पुलिस की लापरवाह को देखते हुए कई दिनों तक पीड़ित मां ने प्रदर्शन भी किया था.

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