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नन ज्यूडिसियल स्टॉप लेते समय देना होगा आधार कार्ड व मोबाइल नंबर : एसडीओ

Updated at : 26 Jun 2024 12:17 AM (IST)
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नन ज्यूडिसियल स्टॉप लेते समय देना होगा आधार कार्ड व मोबाइल नंबर : एसडीओ

सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने जिला कोषागार पदाधिकारी के साथ आधा दर्जन स्टॉप वेंडरों के यहां छापेमारी की. छापेमारी में स्टॉप वेंडरों के यहां स्टॉप की कमी पायी गयी.

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समस्तीपुर : सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने जिला कोषागार पदाधिकारी के साथ आधा दर्जन स्टॉप वेंडरों के यहां छापेमारी की. छापेमारी में स्टॉप वेंडरों के यहां स्टॉप की कमी पायी गयी. सदर एसडीओ ने उसके बाद जिला कोषागार में कार्यालय में प्रेसवार्ता की. इस अवसर पर वरीय जिला कोषागार पदाधिकारी रमेश कुमार वर्णवाल व कई स्टॉम्प वेंडर भी मौजूद थे. सदर एसडीओ ने कहा कि स्टॉप की कालाबाजारी की शिकायत मिल रही है. लोगों से स्टॉम्प के निर्धारित मूल्य से बहुत अधिक मूल्य लिये जाते हैं. उन्होंने कहा स्टॉम्प लोगों को निर्धारित मूल्य पर ही दिया जाना है. वेंडरों को सरकार के द्वारा निर्धारित कमीशन दिया जाता है. उन्होंने कहा है कि अब स्टॉम्प वेंडरों को हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच डेढ़ लाख रुपये का तथा 10 से 20 तारीख के बीच डेढ़ लाख रुपये का स्टॉम्प दिया जायेगा. सभी 55 वेंडरों को इसी तरह स्टॉम्प मिलेगा. पूरे महीने में तीन लाख का स्टॉम्प मुहैया कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि अब स्टॉम्प क्रेता का आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लिया जायेगा. स्टॉम्प क्रेता का मोबाइल नंबर रजिस्टर में संधारित किया जायेगा. समय-समय पर अधिकारी उस मोबाइल पर बात करके जस्टिफाई करेंगे. उन्होंने कहा कि क्रेता हर हाल में स्टॉम्प का जो अंकित मूल्य हैं वहीं देंगे. इधर, वरीय कोषागार पदाधिकारी ने कहा कि कोषागार में नन ज्यूडिसियल स्टॉम्प की कोई कमी नहीं है. अगले चार महीने तक स्टॉम्प की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि स्टॉम्प का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने की शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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