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ईई ग्रामीण कार्य विभाग के विरुद्ध स्पष्टीकरण का निर्देश

Updated at : 17 Jul 2025 6:43 PM (IST)
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ईई ग्रामीण कार्य विभाग के विरुद्ध स्पष्टीकरण का निर्देश

ईई ग्रामीण कार्य विभाग के विरुद्ध स्पष्टीकरण का निर्देश

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डीएम ने की लोक सेवा अधिकार अधिनियम की समीक्षात्मक बैठक, लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश सहरसा . जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित बैठक में लोक सेवा अधिकार व बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलो के वर्तमान निष्पादन स्थिति की गहन समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित विगत पैंतालीस कार्य दिवस से अधिक विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों की कुल संख्या 28 है. जिसमें से पांच मामले शिक्षा विभाग, पांच मामले नगर आयुक्त कार्यालय, तीन मामले भू-अर्जन कार्यालय, दो मामले जिला वन प्रमंडल, एक मामला जिला अल्पसंख्यक कार्यालय, एक मामला सिविल सर्जन कार्यालय, एक मामला जिला पंचायती राज कार्यालय, एक मामला जिला परियोजना प्रबंधक जीविका, एक मामला जिला कृषि कार्यालय, एक मामला जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम व शेष मामले अन्य कार्यालयों से संबंधित हैं. जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यालय प्रधान को इन मामलों के अविलंब निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. समीक्षात्मक बैठक के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के विरुद्ध स्पष्टीकरण का निर्देश दिया. लोक सेवा अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों के समीक्षा के क्रम में संचालित लोक सेवा केंद्रों के सुचारु संचालन एवं इसके सफाई व्यवस्था के उत्कृष्ट प्रबंधन, प्राप्त मामलों के सम्यक निष्पादन के लिए आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आगे से आयोजित होने वाली समीक्षात्मक बैठक में सभी संबंधित कार्यालय प्रधान अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें. समीक्षा के क्रम में वर्तमान में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में गणन प्रपत्र प्राप्ति, अपलोडिंग कार्य में और तेजी लाने एवं निर्धारित दायित्वों के सम्यक निर्वहन की आवश्यकता पर बल दिया. आयोजित बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अभिनव भास्कर सहित अन्य संबंधित मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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