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मारपीट के पांच अभियुक्तों को एक-एक साल का कारावास

सहरसा कोर्ट : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि कुमार की अदालत ने सलखुआ थाना कांड संख्या 123/14 के नामित पांच अभियुक्त हरिकिशोर सिंह, राज कुमार सिंह, लक्ष्मण सिंह, रामचंद्र सिंह, राम नारायण सिंह को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई. अभियुक्तों को भादवि की धारा 323 के अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये […]

सहरसा कोर्ट : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि कुमार की अदालत ने सलखुआ थाना कांड संख्या 123/14 के नामित पांच अभियुक्त हरिकिशोर सिंह, राज कुमार सिंह, लक्ष्मण सिंह, रामचंद्र सिंह, राम नारायण सिंह को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई. अभियुक्तों को भादवि की धारा 323 के अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है.

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं धारा 325, 341 एवं 504 के अंतर्गत क्रमशः तीन वर्ष व छह हजार रुपये अर्थदंड, एक माह व पांच सौ रुपये अर्थदंड एवं एक वर्ष व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
वहीं जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर क्रमशः तीन माह सात दिन एवं एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मालुम हो कि उक्त वाद के सूचक बहुअरवा निवासी रामविलास यादव ने पांच वर्ष पूर्व सलखुआ थाना में आवेदन देकर कुल पांच लोगों को आरोपित करते हुए कहा था कि 13 जून 2014 को मेरा भाई चलित्तर यादव अपने जलबाधा बासा पर था.
वहां पर पहले से मौजूद बहुअरवा भरना निवासी उपरोक्त पांचों अभियुक्त मेरे भाई से कहा कि तुम जमीन के आड़ वाला ईंट को हटाया है. मेरे भाई ने कहा कि मैंने नहीं हटाया. इस पर इनलोगों ने मेरे भाई के साथ गाली गलौज करने लगा और जब मेरे भाई ने मना किया तो लाठी से मेरे भाई के सर पर मारा. जिससे मेरे भाई का सिर फट गया. झगड़ा सुन कर मैं भी वहां पहुंचा और जब अपने भाई को बचाने का प्रयास किया तो राज कुमार सिंह ने मेरे माथा पर थ्रीनट के बट से प्रहार किया.
जिससे मेरा माथा फट गया और जख्मी होकर हमलोग जमीन पर गिर गये. इसके बाद सभी मिलकर घेर कर लाठी से अंधाधुंध मारने लगा. हल्ला की आवाज सुनकर गांव के लोग आये और हमें बचाया. मारपीट के क्रम में मेरे जेब से पांच सौ रुपये भी ले लिया. उक्त वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया एवं अपर लोक अभियोजक नागेश्वर साह मणि ने पैरवी किया.

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