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बगैर लाइसेंस वाली मांस-मछली की दुकानों पर होगी विधि सम्मत कार्रवाई

Updated at : 23 Feb 2026 6:19 PM (IST)
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बगैर लाइसेंस वाली मांस-मछली की दुकानों पर होगी विधि सम्मत कार्रवाई

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने अपनाया सख्त रुख

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बनमनखी. बनमनखी शहर में इन दिनों मांस, मछली एवं मुर्गा दुकानों की संख्या तेजी से बढ़ गयी है. स्थिति यह है कि सड़कों के किनारे और गली-मोहल्लों में बिना लाइसेंस के मीट-मछली की दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही है. इस पर अब नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी नगर निकायों को निर्देश जारी करते हुए बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संचालित मांस-मछली दुकानों के खिलाफ अभियान चलाने को कहा गया है. इसके अनुसार बिना लाइसेंस वाली दुकानों को बंद कराया जाएगा. इसके साथ ही स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करने वाली दुकानों पर भी कार्रवाई होगी. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आदित्य कुमार ने कहा कि विभागीय निर्देश के आलोक में बिना अनुज्ञप्ति संचालित दुकानों के विरुद्ध बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 345(4) के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. नागरिकों से भी नियमों का पालन करने की अपील की गयी है. उन्होंने बताया कि सड़क किनारे मांस-मछली की दुकानों के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. नियमित साफ-सफाई नहीं होने से दुर्गंध फैलती है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है. इसको लेकर नगर परिषद की टीम गठित कर अभियान चलाया जाएगा और सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित दुकानों को बंद कराया जाएगा.

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ARUN KUMAR

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By ARUN KUMAR

ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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