हाउसिंग कॉलोंनी में हेल्थ सेंटर की जमीन को कराया जायेगा अतिक्रमण मुक्त
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 24 Oct 2024 5:44 PM
हाउसिंग कॉलोंनी
बिहार राज्य आवास बोर्ड ने हटाने के लिए सात दिनों की दी मोहलतपूर्णिया. शहर के बीचों बीच स्थित हाऊसिंग कॉलोनी में हेल्थ सेंटर बनेगा. इसके लिए आवास बोर्ड के नक्शे में पूर्व से ही जमीन और जगह चिन्हित हैं लेकिन उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लोग रह रहे हैं. इसकी जानकारी मिलते ही बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर के कार्यपालक अभियंता के निर्देश पर गुरुवार को अतिक्रमणकारियों के घर पर नोटिस चिपकाया गया. इससे पहले कर्मी द्वारा अतिक्रमणकारी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था. बोर्ड के कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये नोटिस में कहा गया है कि पूर्णिया में बिहार राज्य आवास बोर्ड के आवासीय कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल के बगल में कम्यूनिटी सेंटर/ हेल्थ सेंटर के कर्णांकित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. हाऊसिंग कॉलोनी इंदिरा नगर में हेल्थ सेंटर के कर्णांकित जमीन पर अवैध रूप से पूर्व में झोपड़ी बनाया गया था और वर्तमान में उस पर पक्का दीवार बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है. खुलेआम सरकारी जमीन का दुरूपयोग किया जा रहा है, जो कानूनन अपराध है. इसे अतिक्रमणकारी व्यक्ति को नोटिस के सात दिनों के अन्दर खाली करने का आदेश बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर के कार्यपालक अभियंता ने दिया है. सात दिन के भीतर जमीन खाली नहीं करने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए दण्ड की राशि भी वसूली जाएगी और जिला प्रशासन की मदद से खाली करा दी जाएगी. वहीं हाउसिंग बोर्ड में हेल्थ सेंटर खुलेगी इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है.
टिपण्णी
जमीन पर अतिक्रमण हटते ही आवास बोर्ड द्वारा हेल्थ सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अतिक्रमणकारियों को सात दिन के अंदर जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है. अगर सात दिन के अंदर उक्त जमीन को खाली नहीं किया गया तो कार्रवाई की जायेगी.
राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, भागलपुरफोटो: 24 पूर्णिया 21- भागलपुर से आये कर्मी द्वारा नोटिस चिपकाते हुएडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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