नाबालिग लड़की से किया था दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनायी ये बड़ी सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Jan 2019 7:45 AM
पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया जिले की एक अदालत ने वर्ष 2104 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को शनिवार को 10 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अपर जिला जज केके सिन्हा ने पूर्णिया जिला के जानकीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के […]
पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया जिले की एक अदालत ने वर्ष 2104 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को शनिवार को 10 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अपर जिला जज केके सिन्हा ने पूर्णिया जिला के जानकीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी जितेंद्र महतो को शनिवार को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. विशेष अभियोजक निर्मला रानी साह ने बताया कि पीड़िता नौवीं कक्षा की छात्रा थी और वारदात के एक साल पूर्व ही उसकी शादी हुई थी. उन्होंने बताया कि वारदात के एक महीना पहले पीड़िता अपने पति से इजाजत लेकर अपने मायके पढ़ने आयी थी.
साह ने बताया कि पीड़िता अपनी मां और अपने परिचित और अभियुक्त के साथ जानकीनगर स्कूल में नाम लिखवाने आयी थी. उन्होंने बताया कि स्कूल से लौटने पर शाम हो जाने के कारण पीड़िता की मां अपने गांव जाने के लिए एक ग्रामीण की साइकिल पर सवार हो गयी. जबकि, पीड़िता अभियुक्त की साइकिल पर बैठी थी. साह ने बताया कि अंधेरा होने के कारण अभियुक्त जानबूझकर पीछे रह गया और मौका पाकर झालारी घाट नहर के पास पीड़िता को साइकिल से गिरा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया. उन्होंने बताया कि पीड़िता ने किसी तरह अपने घर पहुंचकर वारदात के बारे में परिजन को बताया. इसके बाद 17 जून 2014 को इस मामले में जानकीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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