ePaper

दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री वृशिण पटेल को हाइकोर्ट से राहत नहीं

Updated at : 30 Jul 2024 1:14 AM (IST)
विज्ञापन
दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री वृशिण पटेल को हाइकोर्ट से राहत नहीं

मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की से दो वर्ष तक बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये राज्य के पूर्व मंत्री वृशिण पटेल को हाइकोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली.

विज्ञापन

विधि संवाददाता, पटना

मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की से दो वर्ष तक बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये राज्य के पूर्व मंत्री वृशिण पटेल को हाइकोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली.कोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने से इन्कार करते हुए इनके याचिका को खारिज कर दिया.न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ में वृशिण पटेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. पूर्व मंत्री वृशिण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की को नौकरी देने के नाम पर मुजफ्फरपुर से पटना बुलाया और दो वर्षों तक लगातार उसके साथ बलात्कार करते रहे . बाद में जब उस लड़की को नौकरी नहीं मिली, तो उसने मुजफ्फरपुर के थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करानी चाही. मामला हाइ प्रोफाइल देखते हुए थाना ने प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया . बाद में लड़की ने मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में पूर्व मंत्री के खिलाफ परिवार पत्र दायर कराया . इसी परिवार पत्र पर सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने पूर्व मंत्री को कोर्ट में हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया था . कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद मंत्री ने उसे हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए अपने खिलाफ दर्ज परिवाद को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन