घर-घर जायेंगे परिवहन सिपाही, सौपेंगे नोटिस

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परिवहन विभाग टैक्स डिफाल्टर पर सख्ती करेगी. विभाग के मुताबिक एक लाख से अधिक डिफाल्टर हैं.

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राज्य में टैक्स डिफॉल्टरों की होगी नये सिरे से पहचान, एक लाख से अधिक हैं पुराने डिफॉल्टर संवाददाता, पटना परिवहन विभाग टैक्स डिफाल्टर पर सख्ती करेगी. विभाग के मुताबिक एक लाख से अधिक डिफाल्टर हैं. वहीं , नये डिफाल्टर की पहचान कर एक साथ नोटिस भेजा जायेगा. नोटिस भेजने के 21 दिन बाद भी टैक्स नहीं भरा जायेगा, तो सर्टिफिकेट केस होगा. इस काम में नये एमवीआइ को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी और परिवहन सिपाही और दारोगा गाड़ी मालिक को हाथों-हाथ नोटिस देकर आयेंगे. विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि टैक्स नहीं जमा करने वाले वाहन मालिकों को जब पोस्ट से नोटिस भेजा जाता है, तो अधिकतर नोटिस लौट कर वापस आ जाते हैं. नोटिस को वाहन मालिक नहीं लेते हैं. ऐसे डिफाल्टरों को हाथों-हाथों नोटिस दिया जायेगा. बिहार की सड़कों पर दौड़ रही है लाखों गाड़ियां : नोटिस देने के 21 दिनों के बाद अगर वाहन मालिकों ने टैक्स जमा नहीं किया, तो केस दर्ज किया जायेगा. विभाग के नियमानुसार टैक्स डिफॉल्टर पर 200 प्रतिशत तक आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर सर्टिफिकेट केस दर्ज हो जाता है, तब 12 प्रतिशत ब्याज भी विभाग वसूल सकता है. वाहन मालिकों को सरकार की तरफ से समय- समय से समय रियायत भी दी जाती है. इसके बावजूद टैक्स जमा करने में वाहन मालिक पीछे रहते हैं.

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