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नंबर प्लेट से किए छेड़छाड़ तो मिलेगी इतने साल तक की सजा, कभी न करें ये गलतियां

Traffic Rule: राजधानी पटना में चालान से बचने के लिए नंबर से छेड़छाड़ करने वालों की पहचान कर अब कार्रवाई होगी. इसमें तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है.

Traffic Rule: राजधानी पटना में चालान से बचने के लिए नंबर से छेड़छाड़ करने वाले 25 लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने केस दर्ज किया है. ट्रैफिक एसपी अपराजित ने बताया कि किसी ने नंबर प्लेट पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर की एक संख्या को मिटा दिया है. किसी ने नंबर प्लेट पर टेप लगा दिया है तो कोई स्क्रेच से उसे मिटाकर शहर में घूम रहे थे. ट्रैफिक पुलिस ने जांच में अब तक ऐसे 25 लोगों की पहचान हुई है, जिनके खिलाफ बीएनएस की दो धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

सात साल तक की हो सकती है सजा

इसमें तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है. ट्रैफिक पुलिस ने कुछ युवकों से माफी भी मंगवायी है. ऐसे युवकों का वीडियो भी जारी किया है. माफी मांगने वाले शख्स मनीष ने बताया कि चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर टेप चिपका दिया था. पुलिस ने नोटिस भेजकर गाड़ी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगा. आगे से इस तरह की गलती दोबारा नहीं करने की हिदायत देकर छोड़ा गया.

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पटना के इन थानों में केस दर्ज

गांधी मैदान थाने में चार मामले दर्ज किये गए हैं, फुलवारीशरीफ में तीन, पीरबहोर, खगौल, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र व दानापुर दो-दो, जक्कनपुर, पत्रकार नगर, नौबतपुर, दीदारगंज, नदी, बुद्धा कॉलोनी, शास्त्रीनगर व अगमकुआं थाने में एक-एक केस दर्ज किया गया है.

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Abhinandan Pandey
Abhinandan Pandey
भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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