ePaper

बिहार में आज से बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के निकलें तो आपकी खैर नहीं, नए ट्रैफिक नियम के तहत हो सकती है...

Updated at : 01 Aug 2025 4:51 PM (IST)
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

Traffic News: बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत आज (1 अगस्त) से पटना सहित राज्य के सभी जिलों में जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़ा जाएगा, उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी.

विज्ञापन

Traffic News: बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि आज (1 अगस्त) से पटना सहित राज्य के सभी जिलों में जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़ा जाएगा, उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. इस संबंध में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया है.

जब्त हो सकता है वाहन

बता दें कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण चौराहों और मार्गों पर स्थायी चेकपोस्ट बनाए जाएंगे. यहां सघन जांच अभियान चलाया जाएगा. अब से दोपहिया वाहनों पर सवार दोनों लोगों को हेलमेट पहनना जरुरी होगा. जबकि चारपहिया वाहनों में ड्राइवर और आगे बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. यह नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ वाहन जब्ती तक की कार्रवाई हो सकती है.

बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

अब बर्दास्त नहीं होगी लापरवाही

जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को लोक अभियोजकों (पीपी) के कार्यों की भी नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया है, जिससे कानूनी कार्रवाई में कोई ढ़िलाई न हो. राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

इसे भी पढ़ें: बिहार के इन 10 जिलों के सड़कों की बदल जाएगी सूरत, 130 करोड़ रुपये होंगे खर्च

विज्ञापन
Rani Thakur

लेखक के बारे में

By Rani Thakur

बंगाल की धरती पर एक दशक से अधिक समय तक समृद्ध पत्रकारिता अनुभव के साथ, रानी ठाकुर अब बिहार की धरती पर अपनी लेखनी से पहचान बना रही हैं. कोलकाता में कई राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अखबारों के लिए रिपोर्टिंग और सब-एडिटिंग का अनुभव हासिल करने के बाद, वे अब प्रभात खबर के डिजिटल डेस्क से जुड़ी हैं, जहां वे लाइफ स्टाइल की खबरों के माध्यम से अपनी रचनात्मक सोच और पत्रकारिता कौशल को नई दिशा दे रही हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन