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लोगो युक्त कैरी बैग का पैसा नहीं ले सकते दुकानदार

Updated at : 17 Dec 2024 12:15 AM (IST)
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लोगो युक्त कैरी बैग का पैसा नहीं ले सकते दुकानदार

उपभोक्ताओं द्वारा सामान की खरीदारी करने पर कोई दुकानदार या विक्रेता कैरी बैग का पैसा नहीं ले सकता है. जिस बैग पर लोगो या कंपनी की जानकारी हो.

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उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए डीएम ने दिया आदेश, एक सप्ताह तक चलेगा विशेष अभियान

संवाददाता, पटना

उपभोक्ताओं द्वारा सामान की खरीदारी करने पर कोई दुकानदार या विक्रेता कैरी बैग का पैसा नहीं ले सकता है. जिस बैग पर लोगो या कंपनी की जानकारी हो. यह अनफेयर ट्रेड की श्रेणी में आता है. डीएम चंद्रशेखर सिंह द्वारा अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के निदेश के साथ आमलोगों से सजग रहने का आह्वान किया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अधिकारियों को उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक सप्ताह तक अभियान चलाने का निर्देश दिया है.

उपभोक्ता आयोग ने बिग बाजार पर लगाया था जुर्माना : बिग बाजार को खुद के कैरी बैग के लिए उपभोक्ता से पैसे लेने की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है. जनवरी 2021 में अरुण कुमार श्रीवास्तव ने खाजपुरा स्थित बिग बाजार से घरेलू सामान खरीदा था और कैरी बैग के लिए 19 रुपये का शुल्क लिया गया था. जिसके बाद इसकी शिकायत की. इसके बाद आयोग ने खरीदारी की तिथि से 9% ब्याज सहित बैग की राशि व मानसिक पीड़ा के लिए पांच हजार का भुगतान करने का आदेश दिया. वहीं उपभोक्ता कल्याण कोष में 20 हजार जमा करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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