अब सेवानिवृत्त अफसरों की संविदा बहाली पर सख्ती

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सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी अफसरों की संविदा पर बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब सचिव या विभागाध्यक्ष स्तर के ऊंचे पदों पर रिटायर अफसरों को सीधे संविदा पर नहीं रखा जायेगा.

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संवाददाता, पटना

सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी अफसरों की संविदा पर बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब सचिव या विभागाध्यक्ष स्तर के ऊंचे पदों पर रिटायर अफसरों को सीधे संविदा पर नहीं रखा जायेगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिये हैं.नये निर्देशों के मुताबिक, पहले से जारी सभी पुराने आदेश रद्द कर दिये गये हैं. अब केवल सेवा या संवर्ग के लेवल-11 तक के पदों पर, जहां अनिवार्य रूप से पद खाली रखने का नियम है, वहीं, संविदा पर बहाली की जा सकेगी. संविदा बहाली से पहले सेवानिवृत्तकर्मी की उपयोगिता, दक्षता और बहाली के औचित्य पर ठीक से विचार करना जरूरी होगा. सिर्फ प्रशासनिक हित में ही ऐसे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे जा सकेंगे.

सिर्फ खास हालात में मिलेगी मंजूरी: सरकार ने यह भी तय किया है कि अत्यंत जरूरी हालत में ही मंत्रिपरिषद की मंजूरी से बड़े पदों (एपेक्स पोस्ट) पर रिटायर अफसरों की संविदा बहाली हो सकेगी.

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