ePaper

महिला बैंककर्मी को पीटने वाले ठेकेदार को थाने से मिली जमानत, पहले से दर्ज है हत्या के प्रयास का मामला

Updated at : 11 Dec 2024 2:08 PM (IST)
विज्ञापन
महिला बैंककर्मी को पीटने वाले ठेकेदार को थाने से मिली जमानत, पहले से दर्ज है हत्या के प्रयास का मामला

Patna News ठेकेदार को यह कह कर थाने से ही जमानत दे दी गयी कि इस मामले में सात साल से कम सजा की धारा लगी है और कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. लेकिन पुलिस जांच में कुछ और ही साक्ष्य सामने आये

विज्ञापन

Patna News बैंक अंदर घुस कर महिला स्टाफ से बदसलूकी, जान से मारने की धमकी और मोबाइल छीन कर तोड़ने वाले ठेकेदार राकेश कुमार सिंह से जुड़ा एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है. इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाने पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आयी है.

ठेकेदार को यह कह कर थाने से ही जमानत दे दी गयी कि इस मामले में सात साल से कम सजा की धारा लगी है और कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. इसलिए जमानत दे दी गई. लेकिन, ठेकेदार पर गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज है. ठेकेदार राकेश कुमार सिंह साधनापुरी स्थित एक अपार्टमेंट में रहता है. छह दिसंबर को वह एग्जीबिशन रोड स्थित केनरा बैंक पहुंचा.

एफआइआर के अनुसार महिला बैंककर्मी को ठेकेदार ने पिस्टल के बल पर धमकाया, उनके साथ नशे में छेड़खानी की, मोबाइल तोड़ दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. मामला देर रात गांधी मैदान थाना पहुंचा. ठेकेदार को उसी दिन थाने लाया गया और जमानत दे दी गयी. जमानत मिलने के बाद राकेश द्वारा महिला बैंककर्मी के साथ बदसलूकी का वीडियो एक बार फिर वायरल है.

ठेकेदार पर बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. दर्ज धाराओं में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है. बीएनएस में कहा गया है कि अगर किसी मामले में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है, तो उसमें पुलिस थाने से जमानत दे सकती है. लेकिन, ऐसे व्यक्ति का आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए. जबकि ठेकेदार राकेश का आपराधिक इतिहास है.

31 अगस्त, 2021 को ठेकेदार राकेश के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया था. राकेश कुमार पर साधनापुर के ही एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि नशे की हालत में राकेश ने उनके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और उस पर फायरिंग की. हालांकि, वे बाल-बाल बच गये थे.

इसको लेकर ठेकेदार के खिलाफ 2021 में ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया था. इसके बाद भी अब तक उसके लाइसेंस को रद्द करने के लिए नहीं लिखा गया था. हालांकि, महिला बैंककर्मी के साथ हुई घटना के बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस ने ठेकेदार के पिस्टल को जब्त कर ली है. अब उसके आर्म्स लाइसेंस को रद्द करने के लिए पुलिस पटना डीएम को लिखेगी.

सिटी एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि आरोपित ठेकेदार को थाने से जमानत दी गयी है. उसके आपराधिक इतिहास के बारे में बाद में जानकारी मिली है. विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. पिस्टल का लाइसेंस रद्द करने के लिए डीएम को लिखा जायेगा.

विज्ञापन
RajeshKumar Ojha

लेखक के बारे में

By RajeshKumar Ojha

Senior Journalist with more than 20 years of experience in reporting for Print & Digital.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन