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पुलिस मुख्यालय का आदेश, समाज के सभी वर्गों को मिले थानेदारी, पुलिस एसोसिएशन ने की आदेश की आलोचना

पटना : बिहार के थानों और आउटपोस्ट में थानाध्यक्ष और ओपी प्रभारी के पद पर समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा. पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि मुख्यालय की ओर पूर्व में निर्गत आदेश के अनुसार थानों और आउटपोस्ट में समाज के सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना था, लेकिन पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश के उल्लंघन के कई मामले सामने आये हैं.

पटना : बिहार के थानों और आउटपोस्ट में थानाध्यक्ष और ओपी प्रभारी के पद पर समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा. पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि मुख्यालय की ओर पूर्व में निर्गत आदेश के अनुसार थानों और आउटपोस्ट में समाज के सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना था, लेकिन पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश के उल्लंघन के कई मामले सामने आये हैं.

ऐसे में पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)ने पुन: निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक अपने क्षेत्र के सभी थानों और आउटपोस्ट में थानाध्यक्ष व ओपी प्रभारी के पद पर पदस्थापन की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि यथासंभव समाज के सभी वर्गो को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया जाये़

पुलिस एसोसिएशन ने की आदेश की आलोचना

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) के आदेश को पुलिस एसोसिएशन ने आलोचना की है. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय को पत्र लिख कर कहा कि देश समाज में खाकी रंग एक परिवार का रूप है.

पुलिस मुख्यालय के आदेश के तहत अब योग्यता के महत्व की चर्चा नहीं करते हुए वर्ग के आधार पर पोस्टिंग होगी़ इस तरह के आदेश से कनीय पुलिसकर्मी हतप्रभ हैं. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी का एक ही जाति या वर्ग खाकी होता है. कानून की रक्षा व जनता की सुरक्षा मुख्य कर्तव्य होता है.

योग्यता, कर्मठता और अनुभव पोस्टिंग का आधार होता है. जो भी पुलिसकर्मी कानून के राज के लिए इस मापदंडों पर खरा उतरता है उसकी पोस्टिंग हर थाने में होती आ रही है. एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि इस तरह के आदेश से पुलिस महकमे को बचना चाहिए.

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