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पुरानी टाटा नैनो को झांसा दे बेचा, 5.24 लाख का जुर्माना

Updated at : 07 Oct 2024 12:07 AM (IST)
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पुरानी टाटा नैनो को झांसा दे बेचा, 5.24 लाख का जुर्माना

Patna News : पुरानी टाटा नैनो कार को नया बता बेचना कंपनी को महंगा पड़ गया. इस शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 5.24 लाख देने का फैसला सुनाया है.

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संवाददाता, पटना

पुरानी टाटा नैनो कार को नया बता बेचना कंपनी को महंगा पड़ गया. इस शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 5.24 लाख देने का फैसला सुनाया है. दरअसल, सारण जिला निवासी धर्मनाथ प्रसाद यादव को सगुना मोड़ स्थित आस्था मोटर ने पूर्ण मूल्य प्राप्त करने के बावजूद सेकेंड हैंड नैनो कार नयी बता दे दी. ये बातें धर्मनाथ ने शिकायत में बतायीं. 23 जनवरी, 2012 को 1.70 लाख रुपये का भुगतान कर गाड़ी खरीदी. लेकिन, जब शिकायतकर्ता ने 28 दिसंबर, 2012 को सेवा केंद्र से संपर्क किया, तो उसे सूचित किया गया कि उसी कार के लिए 31 जुलाई, 2011 की तारीख वाला टैक्स इनवॉयस मनोज कुमार नामक व्यक्ति के नाम पर डेटा में दर्ज है. इस पर विपक्षी पार्टी की उसी कार को मनोज कुमार को बेचने पर सहमति हुई थी, लेकिन सिस्टम में बिक्री-खरीद को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका. दोनों पक्षों के मामले को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र व सदस्य रजनीश कुमार ने बताया कि सेकेंड हैंड कार की बिक्री और डिलीवरी के संबंध में शिकायतकर्ता के आरोप पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, बल्कि अधिकृत सेवा केंद्र द्वारा जारी किये गये दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है. इसलिए, शिकायतकर्ता की कार को लगभग समान और समान डिजाइन और नये मॉडल के साथ बदलें या इस शिकायत को दर्ज करने की तारीख से 28 जनवरी, 2014 से 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ 1.70 लाख की राशि, मानसिक पीड़ा व शारीरिक क्षति के लिए मुआवजे के रूप में एक लाख, मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 50 हजार रुपये चार माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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