Patna : नाबालिग से गैंगरेप के मामले में युवक को 20 साल की सजा

Updated at : 06 Jun 2024 1:24 AM (IST)
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Patna : नाबालिग से गैंगरेप के मामले में युवक को 20 साल की सजा

नाबालिग से गैंगरेप के 24 साल पुराने मामले में पॉक्सो एक्ट की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है

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न्यायालय संवाददाता, पटना : पॉक्सो एक्ट की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में बुधवार को एक युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पाॅक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद अभियुक्त सच्चिदानंद सिंह उर्फ भगेरू को आइपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत यह सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. दूसरी ओर कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10.50 लाख रुपये देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि घटना वर्ष 2020 की है. एक नाबालिग छात्रा को उसके ही विद्यालय का एक छात्र बहकाकर पुनपुन थाना क्षेत्र स्थित अपने चाचा दोषी सच्चिदानंद सिंह के घर ले गया, जहां उसने और उसके चाचा सच्चिदानंद सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया. गैंगरेप में शामिल उक्त छात्र नाबालिग था, जिसका मुकदमा सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय में भेज दिया गया था. इस मामले की प्राथमिकी पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज की गयी थी.

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