डीएल नहीं देने पर बीमा का नहीं किया भुगतान, लगा 10 लाख का जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

ड्राइविंग लाइसेंस का हवाला देकर गाड़ी चोरी के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया है.

विज्ञापन

संवाददाता, पटना

ड्राइविंग लाइसेंस का हवाला देकर गाड़ी चोरी के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया है. दरअसल, बीमा का भुगतान नहीं होने पर मुजफ्फरपुर जिले की शालिनी देवी ने दिसंबर 2011 में शिकायत की, जिसमें बताया कि उन्होंने बोलेरो (बीआर 06पीए 1449) का बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था, जिसकी अवधि 06 मार्च 2010 से 05 मार्च 2011 तक थी. 10 मार्च 2010 को वाहन की चोरी हो गयी. कंपनी को नोटिस दिया गया. इस पर मार्च 2017 में कंपनी ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, एनओसी व बीमाकृत वाहन की दो मूल चाबियां नहीं दी गयीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य रजनीश कुमार ने फैसला सुनाया. इसमें सेवा में कमी पाये जाने पर बीमा कंपनी को दिसंबर 2011 से छह फीसदी ब्याज के साथ 5.47 लाख व अन्य लागत सहित कुल करीब 10 लाख तीन माह में देने का आदेश दिया.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन