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Bihar Bhumi: जमीन विवाद से बचना चाहते हैं तो पहले कर लें ये काम! ऐसे पता करें मालिकाना हक 

Bihar Bhumi News: बिहार में जमीन विवाद की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब जमीन के मालिकाना हक की जानकारी के लिए ऑनलाइन सुविधा दे रही है. आइए बताते हैं आखिर कैसे पता चलेगा की आखिर जमीन का मालिक कौन है ? 

Bihar Bhumi News: जमीन लेना चाहते हैं लेकिन समझ ने नहीं आ रहा है कि आखिर इस जमीन का मालिक है कौन ? तो आपके लिए बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन सुविधा जारी की है. अब जमीन के खरीदार से आसानी से जान सकेंगे कि आखिर जमीन का मालिकाना हक किसके पास है. 

फॉलो करें ये स्टेप्स 

अपने मोबाईल फोन या लैपटॉप में https://biharbhumi.bihar.gov.in इस लिंक पर क्लिक करें. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये डिस्प्ले होगा.

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इसमे बाद ‘जमाबंदी रजिस्टर देखे’ पर क्लिक करें.

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उसमे जिला, अंचल, हल्का और मौजा डालने के बाद कैपचा भरें और ‘सर्च’ पर क्लिक करें. 

क्या जांच लें ? 

  • क्या आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसका ऑनलाइन जमाबंदी में खेसरा (प्लॉट) नंबर और सभी रकबा (एरिया) दर्ज है या नहीं ?  
  • क्या जमीन बेचने वाले के नाम से ही जमाबंदी है ? 
  • क्या जमीन बेचने वाले के पास सभी हिस्सेदारों की जमीन बेचने की लिखित सहमति है या नहीं ? 

Also read: एक्शन में प्रशासन, जमाबंदी में छेड़छाड़ करनेवाले राजस्व कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज

इस बात का रखे ध्यान 

जमीन के मालिकाना हक के लिए दाखिल-खारिज जरूरी है और इसके लिए जमीन बेचने वाले का सही हक अनिवार्य है. ये ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होगा. इस प्रक्रिया को फॉलो करने से आप किसी भी विवादित जमीन को खरीदने से बच सकते हैं.  

Nishant Kumar
Nishant Kumar
Nishant Kumar: निशांत कुमार पिछले तीन सालों से डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं. दैनिक भास्कर (बक्सर ब्यूरो) के बाद राजस्थान पत्रिका के यूपी डिजिटल टीम का हिस्सा रहें. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश-विदेश की कहानियों पर नजर रखते हैं और साहित्य पढ़ने-लिखने में रुचि रखते हैं.

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