मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद MLC रीतलाल यादव को हाईकोर्ट ने दी राहत, ...जानें क्या है मामला?
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 18 Aug 2020 3:45 PM
पटना : मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दानापुर के विधान पार्षद रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पटना हाइकोर्ट ने कहा कि रीतलाल यादव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्धारित सजा से ज्यादा का समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में अब ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है.
पटना : मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दानापुर के विधान पार्षद रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पटना हाइकोर्ट ने कहा कि रीतलाल यादव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्धारित सजा से ज्यादा का समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में अब ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है.
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडेय की पीठ ने एमएलसी रीतलाल यादव की याचिका पर पहले ही सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में अदालत ने अपना आदेश मंगलवार को दिया है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि मनी लांड्रिंग के मामले में अधिकतम सजा सात वर्षों की होती है, जबकि रीतलाल यादव मामले सात वर्ष से अधिक समय जेल में रह चुके हैं.
एमएलसी रीतलाल यादव इसी साल जनवरी माह में 15 दिनों की औपबंधिक जमानत पर जेल से बाहर आये थे. बेउर जेल में बंद रीतलाल यादव को बेटी की चार फरवरी को होनेवाली शादी में शामिल होने के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने 15 दिनों की औपबंधिक जमानत दी थी.
रीतलाल यादव की बेटी की शादी का कार्ड काफी वायरल हुआ था. उन्होंने बेटी की शादी के लिए छपवाये गये शादी कार्ड पर बड़े अक्षरों में लिखवाया था कि ”आवश्यक सूचना : हथियार लाना वर्जित है”. शादी कार्ड के जरिये रीतलाल यादव ने समारोह में आगंतुकों से हथियार नहीं लाने की अपील की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










