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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फिर से जारी होगा फ्रेश कैलेंडर

Updated at : 26 Dec 2024 7:35 PM (IST)
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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फिर से जारी होगा फ्रेश कैलेंडर

एलएलबी, एलएलएम जैसे लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए हुई प्रवेश परीक्षा क्लैट 2025 में नया पेंच फंस गया है.

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– गुरुवार को जारी होना था मेरिट लिस्ट, चार जनवरी तक फर्स्ट लिस्ट के अनुसार होना था एडमिशन

संवाददाता, पटना

एलएलबी, एलएलएम जैसे लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए हुई प्रवेश परीक्षा क्लैट 2025 में नया पेंच फंस गया है. इसके कारण एडमिशन प्रक्रिया में देरी होगी. पहले तो क्लैट 2025 का रिजल्ट रिवाइज किया गया, क्योंकि दिल्ली हाइकोर्ट को आंसर-की में दो सवालों पर आपत्ति मिली. अब रिवाइज्ड रिजल्ट के आधार पर गुरुवार को क्लैट की मेरिट लिस्ट जारी होनी थी. इसी के साथ क्लैट काउंसेलिंग प्रोसेस भी शुरू होने वाला था. लेकिन इन दोनों को स्थगित कर दिया गया है. क्लैट का आयोजन करने वाली संस्था कंसॉर्टियम ऑफ एनएलयू ने फैसला लिया है कि वह क्लैट 2025 रिजल्ट के संबंध में दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

क्लैट काउंसेलिंग 2025 में होगी थोड़ी देरी

इससे पहले सीएनएलयू एक बार हाइकोर्ट की ही डिवीजन बेंच में अपील कर चुका था, लेकिन बेंच ने सिंगल जज के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था. अब सीएनएलयू ने क्लैट ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उचित राहत के लिए जितनी जल्दी डेट मिलेगी, अपील करेंगे. क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं. इस कारण क्लैट काउंसेलिंग 2025 में थोड़ी देरी होगी. एनएलयू की फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में भी देरी होगी, जो पहले 26 दिसंबर को आने वाली थी. एनएलयू कंसॉर्टियम ने क्लैट के लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस में कहा है कि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील की प्रक्रिया पूरी होगी और उचित राहत मिलेगी, क्लैट काउंसलिंग और एनएलयू एडमिशन 2025 डेट के लिए फ्रेश कैलेंडर जारी किया जायेगा. गौरतलब है कि एक दिसंबर को क्लैट 2025 का आयोजन किया गया था. सात दिसंबर को दोनों की आंसर-की जारी हुई, लेकिन क्लैट पीजी की आंसर-की में कुछ गलतियों पर आपत्ति दर्ज की गयी. इसे लेकर दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका लगी. 20 दिसंबर को हाइकोर्ट ने आपत्ति को सही ठहराते हुए कंसॉर्टियम को दोबारा रिजल्ट तैयार करने और क्लैट की नयी मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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